सदस्यों को राहत देने की समयसीमा घटाई जाएगी, मसौदा जारी
NPS खाते से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हर शिकायत का हल 30 दिन में होगा
नई दिल्ली । एनपीएस खाते से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब शिकायतें सात से लेकर 30 दिन के तय वक्त में निपटाईं जाएंगी। इसके लिए पेंशन कोष नियामक (पीएफआरडीए) ने शिकायत निवारण व्यवस्था को अधिक तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए नए संशोधन प्रस्ताव जारी किए हैं।
शिकायतों के निपटारे की समयसीमा में बड़ी कटौती की गई है। एनपीएस से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित संस्था या मध्यस्थ को 30 दिन का समय मिलता है। नए प्रस्ताव में इसे घटाकर 14 दिन करने की बात कही गई है। यदि तय समय में समाधान नहीं होता है, तो शिकायत पीएफआरडीए की शिकायत प्रकोष्ठ इकाई तक पहुंच सकेगी। पीएफआरडीए के अनुसार, आखिरी बार शिकायत निपटारे की समय-सीमा में बदलाव साल 2024 की शुरुआत में किया गया था।
क्या बदलेगाः पीएफआरडीए ने शिकायतों को बंद करने और अपील दायर करने की समय-सीमा भी छोटी कर दी है। नियामक का मकसद है कि एनपीएस की शिकायतों को 7 से 30 दिनों के भीतर सुलझा लिया जाए। शिकायत बंद करने पर जवाब देने का समय 45 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। अपील करने के लिए मिलने वाला समय भी अब घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। इन प्रस्तावित संशोधनों पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से 20 जून तक सुझाव मांगे गए हैं।
सबसे बड़ा बदलाव शिकायतों की अपील व्यवस्था में होगा। मसौदे में दूसरे स्तर से 'एनपीएस ट्रस्ट' की भूमिका को हटाने का प्रस्ताव रखा है। अभी दूसरे स्तर पर शिकायत एनपीएस ट्रस्ट के पास जाती है, लेकिन नए मसौदे में अब सीधे पीएफआरडीए की शिकायत प्रकोष्ठ इकाई जिम्मेदारी संभालेगी। इससे नियामक शुरुआती स्तर पर ही सीधे तौर पर शिकायतों की निगरानी कर सकेगा और लापरवाही बरतने वाली कंपनियों पर नकेल कस सकेगा।
जवाबदेही बढ़ेगी
सभी संस्थाओं को शिकायतों के पंजीकरण, निगरानी और समाधान के लिए बेहतर डिजिटल प्रणाली विकसित करनी होगी। शिकायतों की स्थिति ग्राहक ऑनलाइन देख सकेंगे। संस्थाओं को समय-समय पर रिपोर्ट भी देनी होगी। इसके अलावा प्रत्येक संस्था को मुख्य शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना होगा
हर स्तर पर घटेगी समयसीमा
1️⃣ नोडल ऑफिस या मध्यस्थ
शिकायत समाधान का समय 30 दिन से घटाकर 14 दिन होगा
2️⃣ पीएफआरडीए शिकायत प्रकोष्ठ
शिकायत समाधान के लिए 21 दिन की जगह केवल 7 दिन मिलेंगे
3️⃣ लोकपाल
शिकायत निपटारे की समयसीमा 90 दिन से घटाकर 30 दिन प्रस्तावित की गई है
4️⃣ पीएफआरडीए के नामित सदस्य
फैसले की समीक्षा का समय 60 दिन से घटाकर मात्र 15 दिन किया जा सकता है
5️⃣ शिकायत रिस्पॉन्स विंडो
इसकी समयसीमा 45 दिन से घटकर 30 दिन होगी