अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने को सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों पर कड़ी विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
15 मई को जारी आदेश में कहा गया कि यूपी पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 8 फरवरी, 2023 को 'सोशल मीडिया पॉलिसी-2023' जारी की गई थी। इसके बावजूद सेवारत (सर्विस में मौजूद) और ट्रेनी (प्रशिक्षु) पुलिसकर्मी लगातार नियमों की उल्लंघन कर रहे हैं।
वे सोशल मीडिया पर रील्स और अन्य माध्यमों से आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर रहे हैं। इससे न केवल उनका सरकारी काम प्रभावित हो रहा है, बल्कि पुलिस की गरिमा और छवि को भी गहरा धक्का लग रहा है।
आदेश की 3 बड़ी बातें...
1. पहचान कर तुरंत होगी कार्रवाई: सभी जिलों को आदेश दिया गया है कि वे अपने ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित करें जो सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे हैं और उनके खिलाफ तुरंत विभागीय एक्शन लें।
2. हर महीने देना होगा हिसाब: सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट हर महीने पुलिस मुख्यालय को भेजनी होगी।
3. URL के साथ रखा जाएगा पूरा रिकॉर्ड: पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट भेजने के साथ-साथ उस आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट और उसका URL (वेब लिंक) भी अपने रिकॉर्ड के तौर पर सुरक्षित रखना होगा, ताकि सबूत पक्का रहे।