परस्पर सहमति के आधार पर भी तैनाती पा सकेंगे राज्यकर्मी, शासनादेश देखें
प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने जारी किया शासनादेश
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने बच्चों की देखभाल के लिए राज्य कर्मियों को म्यूचुअल यानी एक-दूसरे की सहमति से तबादले की सुविधा दी है। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने मंगलवार को नई तबादला नीति का शासनादेश जारी कर दिया। इसके आधार पर 31 मई तक तबादले किए जा सकेंगे।
शासनादेश में कहा गया है कि किसी अधिकारी या कर्मचारी के व्यक्तिगत कारणों जैसे चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा, शासकीय सेवा के दौरान मृत माता-पिता के अवस्यक बच्चों के पालन पोषण, देखभाल आदि के लिए स्थान रिक्त होने पर एक-दूसरे कार्मिकों की सहमति से स्थानांतरण या समायोजन किया जा सकेगा। बशर्ते उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो।
पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में होने पर उन्हें यथासंभव एक ही जिले, शहर या स्थान पर स्थानांतिरत किया जाएगा। मंदित बच्चों या पूरी तरह से निशक्त बच्चों के माता-पिता की तैनाती उनके अनुरोध के आधार पर किया जाएगा। स्थानांतरित कार्मिकों को तय अवधि में कार्यभार ग्रहण करना होगा, वरना स्वतः कार्यमुक्त मान लिया जाएगा।





