कैबिनेट का फैसला: अभी तक 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर ही मिलता है लाभ
लखनऊ। महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक, अब यूपी में महिलाओं को एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टांप शुल्क में एक फीसदी छूट मिलेगी। अभी तक यह छूट केवल 10 लाख तक की संपत्ति पर ही मिलती थी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी पर श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि इससे मध्य वर्ग की महिलाओं का संपत्ति पर मालिकाना हक बढ़ेगा। वे आर्थिक रूप से ज्यादा सक्षम और सम्मानित बनेंगी। यह छूट मिशन शक्ति कार्यक्रम को भी मजबूती देगी।
केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष केंद्रीय बजट में महिलाओं के पक्ष में की गई रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क घटाने की बात कही थी। यूपी में पिछले साल 49 लाख रजिस्ट्री हुई थीं। इसमें 46.34 लाख रजिस्ट्री 30 लाख रुपये मूल्य तक की थीं। इससे ज्यादा की करीब 2.66 लाख संपत्तियों की रजिस्ट्री हुईं। इनमें महिलाओं के नाम करीब एक लाख रजिस्ट्री थीं।
अब मिलेगी एक लाख रुपये तक छूट : अब तक लागू छूट से महिलाओं को स्टांप शुल्क पर अधिकतम 10 हजार रुपये तक की छूट मिलती थी। अब एक लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। इस छूट के बाद 30 लाख से ऊपर वाली रजिस्ट्री की संख्या में कम से कम 20 फीसदी वृद्धि का अनुमान है।