पंचायत चुनाव अब नगर सीमा विस्तार के बाद, ऐसे में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया टाला जाना तय
लखनऊ । त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ग्राम पंचायतों के गठन के बाद चल रही वार्ड पुनर्गठन प्रक्रिया टलेगी। नगर विकास विभाग ने पंचायतीराज विभाग से पंचायत चुनाव तक नए नगरीय निकायों के सृजन एवं सीमा विस्तार पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया है। उसने नए निकायों के सृजन-सीमा विस्तार पर रोक संबंधी पंचायतीराज विभाग के 21 मई का शासनादेश निरस्त करने का अनुरोध किया है। ऐसे में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया टाला जाना तय माना जा रहा है।
पंचायतीराज विभाग की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के वार्डों का पुनर्गठन 18 जुलाई को शुरू हुआ था। 10 अगस्त को वार्डों की अंतिम सूची जारी होनी है। उससे पहले नगर विकास विभाग प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने पंचायतीराज प्रमुख सचिव अनिल कुमार को पत्र लिखकर नए नगर निकायों के सृजन-सीमा विस्तार रोकने पर असमर्थता जता दी है।
97 नए निकायों का गठन, 107 का विस्तार प्रस्ताव लंबित
पत्र में प्रमुख सचिव अमृत अभिजात की ओर से लिखा गया है कि वर्ष 2022 में नगरीय निकायों का सृजन-विस्तार हुआ था। नगर विकास विभाग स्तर पर 97 नए निकायों के गठन, 107 के विस्तार का प्रस्ताव लंबित हैं। जनप्रतिनिधियों की ओर से इन्हें अंतिम रूप देने की मांग है। पत्र पर संयुक्त सचिव जय प्रकाश पांडेय ने पंचायतीराज विभाग निदेशक, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव से अभिमत मांगा है। पंचायतीराज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से दिशा-निर्देश मांगे हैं, क्योंकि आयोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य कर रहा है।
चुनाव से पहले निकायों का गठन विस्तार जरूरी
वर्ष 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है। ऐसे में निर्वाचन से पूर्व निकायों के गठन-विस्तार की कार्यवाही जरूरी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद गठन-विस्तार से न्यायालय में वाद दायर होने की प्रबल संभावना है। ऐसे में वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत अनुरोध है कि नगर निकायों के सृजन-सीमा विस्तार पर निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक स्थगित रखने से संबंधित अपने 21 मई के आदेश को निरस्त करें ताकि आगे का काम किया जा सके।