बाल आधार कार्ड बनवाने से जुड़े नियमों में बदलाव
नई दिल्ली । यूआईडीओआई ने बाल आधार नामांकन को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। अब अभिभावकों को बच्चों का आधार बनवाने के लिए निर्धारित दस्तावेजों की सूची में से प्रमाण देने होंगे।
पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जरूरी दस्तावेजों में शामिल हैं, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या अस्पताल से डिस्चार्ज स्लिप, माता या पिता का आधार कार्ड, रिश्ते का प्रमाण, जिससे यह साबित हो सके कि बच्चा उन्हीं का है, फोटो, जिसमें वो थोड़ा मुस्करा रहा हो। एक अधिकारी के अनुसार इस बदलाव से नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और बच्चों के रिकॉर्ड में सही जानकारी बनी रहेगी। आधार कार्ड में व्यक्ति की बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय जानकारी होती है और यह निवास का प्रमाण माना जाता है।
बायोमेट्रिक अपडेट का समय ध्यान रखें: बच्चों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए अब पांच और 15 वर्ष की उम्र में बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य होगा। इसमें फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन और नई फोटो ली जाती है। ये पूरी प्रक्रिया निशुल्क होती है।
नईदिल्ली । नया आधार कार्ड बनवाने या फिर पुराने आधार को अपडेट करवाने के लिए ध्यान रखना होगा कि अब इन कामों के लिए नियम बदल गए है।
यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई की तरफ से आधार में नाम, पता और फोटो में बदलाव करवाने के नई शर्तों का निर्धारण किया है। यूआईडीएआई ने वर्ष 2025-26 के लिए जरूरी दस्तावेजों की एक सूची जारी की है।
यूआईडीएआई ने साफ कहा है कि अगर किसी के पास गलती से दो या ज्यादा आधार नंबर बन गए हैं, तो सबसे पहले जारी हुआ आधार ही मान्य होगा, और बाकी सब आधार रद्द कर दिए जाएंगे। अब आधार बनवाने या फिर उसमें बदलाव करने के लिए चार जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इन चार डॉक्यूमेंट में पहचान प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र और रिश्ते का प्रमाण शामिल हैं।