नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारी बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल सहित किसी भी व्यक्तिगत कारण से 30 दिन का अवकाश ले सकते हैं। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बृहस्पतिवार को एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
जितेंद्र सिंह ने कहा, केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के तहत कर्मचारियों को सालाना 30 दिन का अर्जित अवकाश, 20 दिन का अर्धवेतन अवकाश, 8 दिन का आकस्मिक अवकाश और 2 दिन के प्रतिबंधित अवकाश का प्रावधान है। ये सभी अवकाश किसी भी व्यक्तिगत कारण से लिए जा सकते हैं, जिसमें बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल भी शामिल है।
मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए अवकाश के प्रावधान पर पूछे गए सवाल पर यह जवाब दिया।