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Saturday, October 3, 2026

राज्य के आउटसोर्स कार्मिकों को दिवाली से पहले बढ़ा मानदेय देने की तैयारी, सितंबर से ही बढ़े मानदेय का लाभ दिया जा सकता है कार्मिकों को

राज्य के आउटसोर्स कार्मिकों को दिवाली से पहले बढ़ा मानदेय देने की तैयारी, सितंबर से ही बढ़े मानदेय का लाभ दिया जा सकता है कार्मिकों को

शासन स्तर से जल्द घोषित की जाएगी बढ़े मानदेय के भुगतान की तिथि

लखनऊः विधान सभा चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे लगभग 2.70 लाख कार्मिकों को दीपावली से पहले बढ़ी दर से मानदेय दिए जाने का आदेश जल्द जारी करने की तैयारी में है। सितंबर से ही बढ़े दर से मानदेय का लाभदिए जाने की संभावना है। ऐसे में अक्टूबर माह का मानदेय जो नवंबर में मिलेगा, कार्मिक उसके साथ सितंबर माह का एरियर भी पाएंगे। एरियर के साथ बढ़ा मानदेय मिलने पर कार्मिकों की दिवाली की खुशियां दोगुणी हो जाएंगी। शासन स्तर पर बढ़े मानदेय के भुगतान की तिथि निर्धारित की जा चुकी है।


सूत्रों के मुताबिक बढ़ी दर से मानदेय भुगतान करने की तिथि का आदेश एक सप्ताह के अंदर जारी किया सकता है। आदेश जारी होने के साथ ही श्रेणी एक के आउटसोर्स कार्मिकों को न्यूनतम 40 हजार, श्रेणी दो के कार्मिकों को 25 हजार, श्रेणी तीन के कार्मिकों को 22 हजार और श्रेणी चार के कार्मिकों को 20 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलने लगेगा। जो कार्मिक पहले से ही अधिक मानदेय पा रहे हैं, उन्हें उसी दर पर मानदेय मिलता रहेगा। सचिवालय प्रशासन विभाग के मुताबिक विभागों में 2.70 लाख कार्मिक आउटसोर्सिंग पर कार्यरत हैं। इनमें बिजली विभाग के आउटसोर्स कार्मिकों को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 3.50 लाख से अधिक हो जाएगी।

सितंबर माह से ही बढ़े मानदेय का लाभ दिए जाने की संभावना इसलिए अधिक जताई जा रही है क्योंकि दो सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकास) के कार्यालय, पोर्टल व वेबसाइट का शुभारंभ किया था। उन्होंने कहा था कि प्रदेश की विकास यात्रा में स्थायी और आउटसोर्स कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें उनकी गरिमा के अनुरूप सम्मान और सुरक्षा मिले। यूपीकास इसी गरिमा और गौरव को स्थापित करने का प्रयास है।

यूपीकास की व्यवस्थाओं में कार्मिकों को मानदेय प्रत्येक माह की पांच तारीख तक मिलेगा। चिकित्सीय अवकाश, कार्मिकों व उनके स्वजन को सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में इलाज की सुविधा, ईपीएफ, ईएसआइसी आदि लाभ भी दिए जाएंगे। महिला कार्मिकों को 180 दिन का सवैतनिक मातृत्व अवकाश मिलेगा। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद कार्मिकों को 1000 रुपये से लेकर 7500 रुपये तक पेंशन लाभ मिलेगा।

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