सड़क दुर्घटना के मामलों में मिलेगा अंतरिम मुआवजा, योजना लागू, जान गंवाने वालों के स्वजन को दो लाख रुपये व गंभीर रूप से घायल को एक लाख रुपये देने का praavdgaan
अंतिम मुआवजा तय होने पर यह रकम समायोजित होगी, आवेदन के लिए आनलाइन पोर्टल है प्रस्तावित
नई दिल्लीः सड़क दुर्घटना में मृतक के स्वजन को दो लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को एक लाख रुपये अंतरिम मुआवजा देने की योजना केंद्र सरकार ने लागू कर दी है। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी।
फिलहाल, योजना बीमित वाहन से हुई दुर्घटनाओं पर लागू है। कोर्ट ने गैर-बीमित वाहन से हादसे को भी योजना में शामिल करने के सुझाव पर विचार करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल, 2025 को केंद्र सरकार को चार महीने में योजना बनाने का निर्देश दिया था। योजना न बनने पर वकील केसी जैन ने अवमानना याचिका दाखिल की।
शुक्रवार को जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सुनवाई में अतिरिक्त सालिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने बताया कि योजना 25 फरवरी, 2026 को तैयार कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई। न्यायमित्र गौरव अग्रवाल ने कहा कि उन्हें योजना की जानकारी नहीं है। कोर्ट ने इसके प्रकाशन व लोगों तथा दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनलों तक सूचना पहुंचाने पर सवाल उठाए।
जैन ने गैर-बीमित वाहन के मामले में मालिक से मुआवजे का प्रविधान करने का आग्रह किया। योजना के तहत अंतरिम राशि ट्रिब्यूनल से दावा दाखिल करने वाले को मिलेगी।