रेलवे काउंटर के आरक्षित टिकटों पर आज से शुरू होगी बीमा सुविधा, बीमा क्लेम के लिए मोबाइल पर नॉमिनी दर्ज करना अनिवार्य
प्रयागराज। रेलवे के काउंटरों से आरक्षित टिकट बनवाने वाले यात्रियों के बीमा की सुविधा मंगलवार से शुरू होगी, हालांकि काउंटर से आरक्षित टिकटों पर यात्रा बीमा पाने के लिए यात्रियों को एक जरूरी डिजिटल प्रक्रिया से गुजरना होगा।
नई व्यवस्था के तहत टिकट बनते ही मोबाइल पर आने वाले लिंक के जरिये यात्रियों को खुद ही अपने नॉमिनी (वारिस) का ब्योरा दर्ज करना होगा। ऐसा न करने पर किसी हादसे की स्थिति में क्लेम के लिए परिजनों को कानूनी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। नियमों के मुताबिक, डिजिटल भुगतान के जरिये काउंटर से टिकट बनते ही यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संबंधित बीमा कंपनी की ओर से एसएमएस भेजा जाएगा। इसमें पॉलिसी नंबर संग नॉमिनी का विवरण दर्ज करने के लिए एक वेब लिंक दिया होगा।
यात्री को इस लिंक को खोलकर परिजन का नाम और उसके साथ अपना रिश्ता दर्ज करना होगा। वहीं, नॉमिनी का नाम दर्ज होने पर केवल पहचान पत्र और बैंक खाते का ब्योरा देकर महज 15 दिन में क्लेम की राशि सीधे खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।
रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (यात्री विपणन) शिवेंद्र शुक्ला की ओर से सभी जोनल रेलवे से कहा गया है कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए काउंटर पर आरक्षण फॉर्म भरते समय ही सही मोबाइल नंबर दर्ज कराना अनिवार्य है। किसी भी अनहोनी की स्थिति में यात्री चार माह में इसी पॉलिसी विवरण के आधार पर अपना क्लेम दर्ज करा सकेंगे।