नए बदलावों से NPS खाता तुरंत खोल सकेंगे
पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने हाल ही में एनपीएस खाते से जुड़े नए नियम लागू किए हैं। इससे अब कोई भी व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के सिर्फ अपने सीकेवाईसी नंबर या बचत बैंक खाता संख्या की मदद से कुछ ही मिनटों में एनपीएस खाता खोल सकता है।
पहले क्या थी दिक्कत
पहले खाता खोलने के लिए किसी व्यक्ति को आधार कार्ड, पैन कार्ड, पते का प्रमाण जैसे कई दस्तावेज भौतिक रूप से जमा करने होते थे। उसे अधिकृत केंद्र (जैसे बैंक या डाकघर) जाना पड़ता था। केवाईसी प्रक्रिया अलग से करनी पड़ती थी। फॉर्म भरने में घंटों लग जाते थे। इस वजह से कई लोग, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों या कम पढ़े-लिखे लोग, एनपीएस से दूर रहते थे। पहले खाता खोलने में दो-तीन दिन लगते थे लेकिन नई प्रक्रिया में यह काम कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाएगा।
खाता खोलने के दो तरीके
1. ऑनलाइन
एनपीएस की वेबसाइट या ऐप से सीधे खाता खोला जा सकता है।
आधार या बैंक खाते के जरिए
केवाईसी सत्यापन किया जाएगा। अधिकृत केंद्र नहीं जाना होगा।
2. ऑफलाइन
अधिकृत बैंक या डाकघर की शाखा (पीओपी) में जाना होगा। वहां नया फॉर्म भरना होगा। वहां मौजद अधिकारी ग्राहके के स्तावेज़ देखकर प्रक्रिया पूरी करेंगे।
केवाईसी सत्यापन भी दो तरीकों से होगा
1. आमने-सामने (फेस-टू-फेस)
दस्तावेज आधारित : अधिकारी पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी देखकर पहचान करेंगे।
वीडियो कॉल : लाइव वीडियो के जरिए पहचान की पुष्टि होगी।
आधार बायोमेट्रिक केवाईसी : अंगुलियों के निशान, चेहरे और आंखों को स्कैन कर पहचान होगी।
2. बिना आमने-सामने
आधार ओटीपी : आधार से जुड़े मोबाइल पर आए ओटीपी से।
डिजी लॉकर / सीकेवाईसी : अगर आपकी पहचान पहले से सरकारी डेटाबेस में दर्ज है, तो सिस्टम अपने-आप डाटा खींच लेगा।
वीडियो केवाईसी : ग्राहक सुरक्षित ऐप से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया
Online Subscriber Registration
1. एनपीएस की आधिकारिक वेबसाइट (www.npscra.nsdl.co.in) या किसी अधिकृत एजेंसी के मोबाइल ऐप पर जाएं। वहां 'नया खाता खोलें' या "Quick Digital Onboarding" पर क्लिक करें।
2. इससे फॉर्म खुलेगा। यहां ब्योरा भरें। अब ईमेल और सीकेवाईसी नंबर या बैंक खाता नंबर दर्ज करें। 3. इससे सिस्टम अपने आप नाम, पता, जन्मतिथि जैसी जानकारी सरकारी रिकॉर्ड से खींच लेगा। इसकी पुष्टि करें।
4. इसके बाद केवाईसी सत्यापन होगा। ग्राहक कोई भी तरीका चुन सकता है। 5. फिर नॉमिनी जोड़ें। इसके बाद पहली बार रकम जमा करें। यह प्रक्रिया पूरी होते ही सिस्टम एक स्थायी पेंशन खाता संख्या (पीआरएएन)) जारी कर देगा।
अब इनकी जरूरत होगी
खाता खोलने के लिए अब केवल दो चीजों में से एक की जरूरत होगी। पहला केंद्रीय केवाईसी नंबर, जो 14 अंकों का होता है और सभी वित्तीय खातों के लिए केवाईसी को एक साथ जोड़ता है। अगर किसी के पास सीकेवाईसी नहीं है तो उसके पास बचत बैंक खाता नंबर होना चाहिए, जिसकी केवाईसी पहले ही पूरी हो चुकी हो