बर्खास्तगी रद्द तो वेतन पर लागू नहीं होगा काम नहीं तो दाम नहीं का सिद्धांत, हाईकोर्ट ने दो माह में वेतन भुगतान का दिया निर्देश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस ड्राइवर की बर्खास्तगी के दौरान काम नहीं तो दाम नहीं के सिद्धांत के आधार पर मैनपुरी के एसपी के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। साथ ही न्यायमूर्ति विकास बुधवार की एकल पीठ ने बहाली के बाद याची जगदीश को सेवाजनित सभी परिलाभों के संबंध में पुलिस विभाग को दो माह में आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।
याची पुलिस विभाग में जिप्सी ड्राइवर था और उसकी वीवीआईपी में ड्यूटी लगी थी। सितंबर 2001 को जिप्सी थाने में खड़ी कर किसी काम से बाहर गया और लौटकर आया तो जिप्सी थाने में नहीं थी। जांच के बाद एसपी ने उसे बर्खास्त कर दिया। इस फैसले को याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी व अपील आदेश प्रक्रिया का पालन नहीं होने के कारण रद्द कर बहाली आदेश दिया। इसके बाद बर्खास्तगी के दौरान का वेतन रोकने का आदेश दिया गया। इसके खिलाफ वर्तमान याचिका दायर की।