PSU : सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के कर्मचारियों को बर्खास्तगी पर सेवानिवृत्ति लाभ नहीं, केंद्र ने पेंशन नियमों में किया संशोधन
नई दिल्ली। अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के किसी कर्मचारी को बर्खास्त या हटाने पर उसे सेवानिवृत्ति लाभनहीं मिलेगा। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
22 मई को अधिसूचित केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2025 के अनुसार, किसी भी कर्मचारी को किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) में शामिल किए जाने के बाद उसके किसी भी कदाचार के लिए सेवा से बर्खास्त या हटाने पर उसे मिलने वाले सेवानिवृत्ति लाभ भी जब्त हो जाएंगे।
ऐसी बर्खास्तगी या हटाने का निर्णय संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के समीक्षा के अधीन होगा। इससे पहले, सेवानिवृत्ति लाभों को जब्त करने की अनुमति नहीं थी। बता दें कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम (2021) 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।
इसमें रेलवे कर्मचारी, आकस्मिक और दैनिक वेतनभोगी रोजगार में लगे व्यक्ति तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) के अधिकारी शामिल नहीं हैं।