नई दिल्ली। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर फॉर्म-1 और फॉर्म-4 को अधिसूचित कर दिया है। साथ ही, सूचीबद्ध शेयरों से 1.25 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ(एलटीसीजी) वाले व्यक्तियों के लिए रिटर्न भरना आसान बनाया गया है।
विभाग ने आयकर कानून की धारा 80सी, 80 जीजी और अन्य के तहत दावे की गई कटौती के संबंध में फॉर्म में कुछ बदलाव किए हैं। साथ ही, करदाताओं को टीडीएस कटौती के संबंध में आईटीआर में पूरा विवरण देना होगा। विभाग की ओर से जब आईटीआर भरने की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी, तो करदाता वित्त वर्ष 2024-25 में अर्जित आय के लिए रिटर्न दाखिल करना शुरू कर सकते हैं। जिन लोगों को अपने खातों का ऑडिट नहीं करवाना है, वे 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आकलन वर्ष 2025-26 के लिए रिटर्न फॉर्म-1 और 4 उन व्यक्तियों व इकाइयों के लिए है, जिनकी कुल सालाना आय 50 लाख रुपये तक है।
एलटीसीजी का लाभ लेने वाले भी भर सकेंगे फॉर्म
अब वेतनभोगी व्यक्ति और अनुमानित कराधान योजना के तहत आने वाले व्यक्ति जो एक वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपये तक एलटीसीजी का लाभ लेते हैं, वे भी क्रमशः आईटीआर-1 और आईटीआर-4 भर सकेंगे। पहले इन लोगों को आईटीआर-2 दाखिल करना होता था। आयकर कानून के तहत, सूचीबद्ध शेयर और म्यूचुअल फंड की बिक्री से 1.25 लाख रुपये तक के एलटीसीजी को कर से छूट दी गई है। 1.25 लाख रुपये सालाना से अधिक के लाभ पर 12.5 फीसदी कर लगता है।