खतौनी में हेराफेरी कर अब संपत्तियां नहीं हड़प सकेंगे,
परिवार रजिस्टर भी होगा ऑनलाइनलखनऊ। राजस्व परिषद खतौनी में हेराफेरी कर संपत्तियों के हड़पने के धंधे पर रोक लगाने जा रहा है। भू-स्वामी की मृत्यु होते ही उसके मृत्यु प्रमाण पत्र को भू-लेख पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा, जिससे दाखिल-खारिज के समय यह पता चला जाएगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई है और जल्द ही आदेश जारी करने की तैयारी है।
खतौनी में दर्ज नाम से संपत्तियों का मालिकाना हक तय होता है। आए दिन यह देखने में आता है कि संपत्ति मालिक के मरने के बाद साजिश करके संपत्तियों को हड़प लिया जाता है। वरासत दर्ज करने में मामला विवादित होने पर इसके साथ ही परिवार रजिस्टर और फैमिली आईडी को पोर्टल से जोड़ा जाएगा।
यही वो दस्तावेज है, परिवार के सभी सदस्यों का जिक्र होता है। इसके आधार पर भी वरासत तय की जाती है। राजस्व परिषद ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। जिलेवार इसका पूरा ब्यौरा एकत्र कराया जा रहा है। इसके बाद इसे ऑनलाइन करने का काम शुरू किया जाएगा। तहसीलों में वाद चलता रहा है। इसीलिए यह तय किया गया है कि भू-स्वामी या उसके वारिस की मौत होते ही उसके मृत प्रमाण पत्र को भू-लेख पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा।