Searching...
Thursday, May 22, 2025

नियमितीकरण में देरी के लिए कर्मचारी नहीं, सरकार दोषी – हाईकोर्ट, नियमितीकरण की योग्यता हासिल करने की तारीख से कर्मचारी पुरानी पेंशन के हकदार

नियमितीकरण में देरी के लिए कर्मचारी नहीं, सरकार दोषी – हाईकोर्ट,  नियमितीकरण की योग्यता हासिल करने की तारीख से कर्मचारी पुरानी पेंशन के हकदार


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नियमितीकरण में देरी के लिए कर्मचारी को न दोषी ठहराया जा सकता है और न ही उसे किसी सेवा लाभ से वंचित किया जा सकता है। 2005 को नियमितीकरण की योग्यता हासिल करने वाले कर्मचारी पुरानी पेंशन के हकदार हैं। भले ही सरकार ने उन्हें निर्धारित तिथि के बाद नियमित किया हो। क्योंकि, नियमितीकरण में देरी के लिए सरकार दोषी है। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की अदालत ने राज्य सरकार के दावे को खारिज करते हुए अपील निस्तारित कर दी।


 राज्य सरकार ने प्रयागराज नगर निगम में तैनात रहे अवर अभियंता चंद्र मोहन यादव, विनय कुमार सक्सेना, सुरेश चंद्र लवाणिया और कृष्ण मोहन माथुर के पक्ष में पारित एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी थी। उसमें अदालत ने सभी सेवानिवृत्ति याचियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से पुरानी पेंशन योजना का हकदार माना था। हालांकि, खंडपीठ ने कर्मचारियों को नियमितीकरण की योग्यता हासिल करने की तिथि से पुरानी पेंशन का हकदार माना है।


कर्मचारियों की दलील थी कि वे 1987 में संविदा या अस्थायी आधार पर नियुक्त हुए थे। 1995 में उन्हें शासनादेश के आधार पर अस्थायी नियुक्ति दी गई थी। सेवा में तीन साल पूरे करने और आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखने के बावजूद उन्हें 2008 में नियमित किया गया। ऐसे में उन्हें नई पेंशन योजना के अधीन कर दिया गया। जबकि, उन्हें उनकी मौलिक नियुक्ति की तारीख से पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए।


वहीं, सरकार ने दलील दी कि इन कर्मियों का नियमितीकरण एक अप्रैल 2005 के बाद हुआ था। ऐसे में ये कर्मचारी पुरानी पेंशन के हकदार नहीं हैं। कोर्ट ने सरकार के दावे को खारिज करते हुए कहा कि नियमानुसार 10 अप्रैल 2003 से पहले याचियों की नियमितीकरण की पात्रता बन चुकी थी। राज्य की लापरवाही या विलंब का खामियाजा कर्मचारी नहीं भुगतेंगे। 

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय उच्‍च शिक्षा उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्सा प्रतिपूर्ति चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मंहगाई भत्ता मत्‍स्‍य महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स