केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए NPS अंतर्गत नए ग्रेच्युटी नियम 2025 अधिसूचित, करें डाउनलोड
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) संशोधन नियम, 2025 अधिसूचित किया है। संशोधित नियम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू होंगे।
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अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियुक्ति मिलने पर दी जाने वाली ग्रेच्युटी की राशि पर एक सीमा निर्धारित है। अधिसूचना में कहा गया है, "कोई सरकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी या सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी पर सेवानिवृत्त हुआ है या जो सेवा से बर्खास्त या हटाए जाने पर अनुकंपा ग्रेच्युटी प्राप्त कर रहा है, बाद में पुनः नियोजित होता है, वह पुनः नियोजित होने की अवधि के लिए अलग से ग्रेच्युटी का हकदार नहीं होगा।"
हालाँकि, किसी स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से नौकरी बदलने के मामले में उपरोक्त नियम का अपवाद है। स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्य करने के बाद सरकारी सेवा में पुनः नियुक्ति के मामले में अतिरिक्त ग्रेच्युटी की अनुमति दी जाएगी।
अधिसूचना में कहा गया है, "बशर्ते कि कोई सरकारी कर्मचारी जो पहले किसी स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियुक्त किया गया था और बाद में उस निकाय या उपक्रम की उचित अनुमति से सरकारी सेवा में नियुक्त किया गया था, वह स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से उस निकाय या उपक्रम में की गई सेवा के लिए प्राप्त ग्रेच्युटी, यदि कोई हो, के अतिरिक्त सरकार में की गई सेवा के लिए ग्रेच्युटी का पात्र होगा।"
हालाँकि, उपरोक्त मामले में ग्रेच्युटी की कुल राशि उससे अधिक नहीं होगी जो कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होती यदि उसने केवल एक संगठन में पूर्णकालिक सेवा की होती।
अधिसूचना में कहा गया है, "इसके अलावा स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में दी गई सेवा और सरकार के अधीन दी गई सेवा के संबंध में ग्रेच्युटी की कुल राशि उस राशि से अधिक नहीं होगी जो सरकारी कर्मचारी द्वारा स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकार में दी गई संपूर्ण सेवा और सरकार से सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य होती।"
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अधिसूचना में उपरोक्त नियमों के लिए निम्नलिखित दो स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं:
1. स्वायत्त निकाय से सरकारी सेवा में जाने के लिए अनुमति आवश्यक है
अधिसूचना में कहा गया है, "किसी सरकारी कर्मचारी को सरकार में उचित अनुमति के साथ नियुक्त किया गया माना जाएगा, यदि उसने स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की पूर्व अनुमति के साथ सरकार में सेवा या पद के लिए आवेदन किया हो और स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के आदेश में स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया हो कि कर्मचारी स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जैसा भी मामला हो, की उचित अनुमति के साथ सरकार में पद ग्रहण करने के लिए इस्तीफा दे रहा है।"
2. पुनर्नियुक्ति की स्थिति में ग्रेच्युटी का भुगतान कौन करेगा?
स्वायत्त निकाय से सरकारी सेवा में पुनः नियुक्ति की स्थिति में पूर्व ग्रेच्युटी के भुगतान का दायित्व सरकार पर नहीं होगा। अधिसूचना में कहा गया है, "किसी स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में दी गई सेवा के कारण यदि कोई ग्रेच्युटी है, तो उसका भुगतान संबंधित स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा ही किया जाएगा और सरकार के अधीन सेवा में आने से पहले उक्त स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सरकारी कर्मचारी द्वारा दी गई सेवा के लिए ग्रेच्युटी के संबंध में सरकार की ओर से कोई देयता नहीं होगी।"
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