लखनऊ। इमारत गिरने से हुई मौत को भी आपदा की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार ने सियार, लोमड़ी और मुधमक्खियों के हमले को भी राज्य आपदा की श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से शासन को भेजा गया था।
इन सभी प्रस्तावों को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में मंजूरी मिल गई है। प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी किया जाएगा। वर्तमान में आपदा से मौत होने पर चार लाख रुपये की राहत राशि दी जाती है। घायल होने पर सरकारी अस्पताल में मिलेगा मुफ्त इलाज मिलेगा प्रदेश में अभी तक 11 प्रकार की राज्य आपदाएं घोषित हैं।
इसके अलावा प्रदेश सरकार की तरफ से बेमौसम वर्षा (अतिवृष्टि), आकाशीय बिजली, आंधी-तूफान, लू प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई व गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना, मानव वन्य जीव द्वन्द, पानी में डूबकर मौत, सांड़ और नीलगाय के हमले को भी आपदा की श्रेणी में रखा गया है। मुआवजा पाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संबंधित आपदा से मौत होने की पुष्टि आवश्यक है।