जल निगम के 1742 कर्मियों को मिलेंगे पेंशन और अन्य सेवा लाभ, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को किया संशोधित
लखनऊ। यूपी जल निगम के 1742 कर्मियों को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को संशोधित कर इन कर्मियों को पेंशन और दूसरे सेवा संबंधी सभी लाभपाने का हकदार करार दिया है।
न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यह आदेश ओम प्रकाश व अन्य की ओर से दाखिल दो अलग विशेष अपीलों को मंजूर करके दिया। अपीलार्थियों का कहना था कि निगम में उनकी नियुक्ति 1984 से 1989 के बीच मस्टररोल अथवा वर्कचार्ज कर्मचारी के रूप में हुई थी। बाद में उन्हें 1991 से 2011 के बीच विनियमित कर दिया गया।
18 अगस्त 2020 और 20 अगस्त 2020 के आदेशों से उनके कई सेवा संबंधी लाभ छीन लिए गए। अपीलार्थियों का कहना था कि उन्होंने एकल पीठ के समक्ष याचिका दाखिल की थी, जिसमें एकल पीठ ने उन कर्मियों को तो लाभ प्रदान कर दिया जो रिटायर हो चुके थे। लेकिन, इन अपीलार्थियों को मात्र यह राहत दी कि उनसे कोई वसूली न की जाए।
एकल पीठ के 31 जनवरी 2025 के इसी आदेश के कुछ अंश को दो न्यायाधीशों की खंडपीठ में चुनौती दी गई थी। खंडपीठ ने विशेष अपील को मंजूर करके कहा कि याची अपीलार्थियों को भी, रिटायर हो चुके कर्मियों की भांति पेंशन व अन्य समस्त सेवा लाभ मिलेंगे।