ITR भरने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 15 सितंबर तक भर सकेंगे
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को कहा, अधिसूचित आईटीआर में किए गए व्यापक बदलावों, आकलन वर्ष 2025-26 के लिए प्रणाली की तैयारी और करदाताओं की सुविधा को देखते हुए रिटर्न भरने नियत तारीख बढ़ाई गई है। जिन व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और संस्थाओं को अपने खातों की ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, वे वित्त वर्ष 2024-25 में अर्जित आय के लिए 15 सितंबर तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।