LTC में 15 दिन की छुट्टी की बाध्यता खत्म, राज्य कर्मचारियों को यूपी सरकार ने दिया तोहफा, यात्रा के दौरान 10 दिन तक अवकाश नकदीकरण भी
लखनऊ। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दो अहम राहत दी हैं। वित्त विभाग ने अवकाश यात्रा सुविधा (एलटीसी) के नियमों में बदलाव करते हुए 15 दिन का अर्जित अवकाश लेना अनिवार्य होने की व्यवस्था खत्म कर दी है। साथ ही एलटीसी के दौरान स्वीकृत अधिकतम 10 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा भी मंजूर कर दी गई है।
वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी दोनों शासनादेशों में ये फैसले वेतन समिति 2016 की सिफारिशों पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्णय के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एलटीसी के लिए स्वीकृत अर्जित अवकाश, अधिकतम 10 दिन तक, के नकदीकरण की सुविधा भी राज्य कर्मचारियों को दी गई है।
शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह एलटीसी के दौरान अवकाश नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य नहीं थी। अब यह सुविधा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमन्यता हेतु पूर्व की व्यवस्था/निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों में संशोधन/परिमार्जन के सम्बन्ध में।