कर्मचारियों को मिलने वाली शिक्षा संबंधी सहायता के लिए पात्रता को संशोधित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-3 तक बढ़ा दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों की शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति की सीमा भी दोगुनी कर 600 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चा कर दी गई है।
शासनादेश में शिक्षा संबंधी सहायता के नियमों में बदलाव किया गया है। पहले 2006 के पुनरीक्षित वेतनमान में ग्रेड वेतन 2000 रुपये प्रतिमाह तक के पदों पर तैनात कर्मचारियों को दो बच्चों तक के शिक्षण शुल्क संबंधी शैक्षिक सहायता की सुविधा थी। अब संशोधित वेतन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स लेवल-3 तक के पदों पर तैनात राजकीय विभागों के कर्मचारियों को यह सहायता अनुमन्य होगी। इसके लिए वर्ष 2002 के शासनादेश में निर्धारित शर्तें और प्रतिबंध लागू रहेंगे।
सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए पहले 300 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चा की दर तय थी। सरकार ने इसे बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चा कर दिया है। संशोधित दर तत्काल प्रभाव से लागू होगी।