असांविधानिक नियम के आधार पर कर्मचारी की बर्खास्तगी शून्य, 43 साल पहले की बर्खास्तगी हाईकोर्ट ने की रद्द
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान लागू होने के बाद बनाए गए किसी सेवा नियम को यदि सांविधानिक न्यायालय असांविधानिक घोषित कर देता है तो वह शुरू से ही शून्य माना जाएगा। ऐसे नियम के आधार पर की गई बर्खास्तगी को कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता।
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के क्लर्क की अपील स्वीकार करते हुए दिया है। खंडपीठ ने एकल पीठ के 2004 के आदेश के साथ ही करीब 43 साल पहले 11 मार्च 1983 को जारी बर्खास्तगी आदेश को भी निरस्त कर दिया। वहीं, बैंक पर 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाते हुए बैंक के अध्यक्ष, महाप्रबंधक, शाखा प्रबंधक को एक माह में 50 प्रतिशत पिछला वेतन व सभी परिणामी सेवानिवृत्ति लाभ देने का आदेश दिया है।
कर्मचारी की नियुक्ति 1981 में क्लर्क के पद पर हुई थी। उसे एक वर्ष की परिवीक्षा पर रखा गया था। बैंक ने 20 जुलाई 1982 को परिवीक्षा छह माह के लिए बढ़ा दी। इसके बाद 11 मार्च 1983 को सेवा संतोषजनक न होने का हवाला देते हुए संबंधित नियम के तहत उसकी सेवा समाप्त कर दी गई।
कर्मचारी ने उसी वर्ष अदालत की शरण ली। निचली अदालत ने 1985 में उसके पक्ष में फैसला दिया, लेकिन बैंक की अपील पर यह निर्णय पलट गया। बाद की अपील भी खारिज हुई। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने वर्ष 2004 में उसकी रिट याचिका खारिज कर दी। इसके खिलाफ दायर अपील पर खंडपीठ ने मामले की नए सिरे से सुनवाई की।
कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी की अधिकतम परिवीक्षा अवधि 19 जनवरी 1983 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद बिना किसी आदेश के सेवा जारी रहने से वह स्थायी कर्मचारी माना जाएगा। लिहाजा, 11 मार्च 1983 की कार्रवाई को स्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्ति के रूप में देखा जाएगा।
कोर्ट ने यह भी पाया कि जिस नियम के तहत कर्मचारी को हटाया गया था, उसे हाईकोर्ट 1994 में ही असांविधानिक घोषित कर चुका था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी सांविधानिक न्यायालय की ओर किसी नियम को असांविधानिक घोषित करने का प्रभाव केवल उस मामले के पक्षकारों तक सीमित नहीं रहता। संविधान के बाद बनाए गए और असांविधानिक घोषित नियम का अस्तित्व शुरू से ही समाप्त माना जाता है।
कोर्ट ने माना कि कर्मचारी अब करीब 70 वर्ष का है। इतने लंबे अंतराल के बाद उसे सेवा में वापस भेजना व्यावहारिक नहीं होगा। हालांकि, उसे अवैध रूप से सेवा से बाहर रखने के कारण बर्खास्तगी की तारीख से सेवानिवृत्ति तक के वेतन का 50 प्रतिशत देने का आदेश दिया। खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष, महाप्रबंधक और शाखा प्रबंधक को एक माह में 50 प्रतिशत पिछला वेतन और सभी परिणामी सेवानिवृत्ति लाभ देने का आदेश दिया।