बैनामों में 20 हजार रुपये से अधिक निबंधन शुल्क नकद नहीं होगा जमा, देखें आदेश
लखनऊ। बैनामा कराने पर अब 20 हजार रुपये से अधिक निबंधन शुल्क नकद नहीं जमा होगा। सोमवार से सभी उप निबंधक कार्यालयों में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन महानिरीक्षक नेहा शर्मा ने बृहस्पतिवार को निबंधन शुल्क जमा करने में ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए हैं।
बैनामा पर स्टांप शुल्क के अलावा निबंधन शुल्क लगता है। निबंधन शुल्क बैनामा मूल्य का एक प्रतिशत होता है। स्टांप शुल्क का आकलन सर्किल रेट और संपत्ति के प्रकार पर निर्भर करता है। पहले यह व्यवस्था प्रदेश के कुछ जिलों में लागू थी। 12 जनवरी से इसे सभी उप निबंधक कार्यालयों में लागू किया जाएगा। 20 हजार से अधिक निबंधन शुल्क का भुगतान अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा।