अब अपराध की गंभीरता साबित करना जरूरी नहीं
लखनऊ। यातायात नियम तोड़ने वालों पर अब सख्ती और बढ़ गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत एक साल में पांच चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। यह नियम 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया है।
अब तक लाइसेंस निलंबन के लिए अपराध की गंभीरता साबित करनी पड़ती थी, जैसे नशे में ड्राइविंग या तेज रफ्तार। लेकिन, नए नियम के तहत सिर्फ चालानों की संख्या के आधार पर भी लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकेगा। पिछले वर्ष के चालानों को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा।
मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, साल की शुरुआत से लेकर 12 महीने में पांच चालान होने पर नियम 21 के तहत लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। निलंबन की अवधि आमतौर पर तीन महीने की होगी।
सरकार डिजिटल चालान पर भी जोर दे रही है। ट्रैफिक पुलिस या अधिकृत अधिकारी ऑनलाइन या मौके पर चालान कर सकेंगे। चालान होने पर व्यक्ति को तीन दिन में ऑनलाइन या 15 दिन में ऑफलाइन जुर्माना भरना होगा। यदि 45 दिन तक कोई जवाब नहीं दिया गया, तो चालान स्वतः स्वीकार मान लिया जाएगा।