दस साल पूर्व नौकरी छोड़ने पर EPFO पेंशन ब्रेक नहीं, 12 महीने में दूसरी नौकरी ज्वाइन करने पर जुड़ जाएगी सर्विस
नई दिल्ली। ईपीएफओ से संबद्ध कर्मचारियों को 10 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर भी पेंशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए शर्त है कि वह 12 महीने के भीतर दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ले। इससे उसकी पुरानी सर्विस का कार्यकाल नई नौकरी में जुड़ जाएगा।
पहले नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद सर्विस ब्रेक हो जाती थी। इस नए नियम का फायदा लाखों कर्मचारियों को मिलेगा। ईपीएफओ से संबद्ध कर्मचारियों की 10 साल नौकरी पूरी करने पर 58 साल की उम्र में पेंशन मिलती है।
ईपीएफओ में पंजीकृत हजारों कंपनियों और संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। ईपीएफओ में इंप्लॉय और इंप्लॉयर शेयर जमा होने पर इंप्लॉयर शेयर करीब चार प्रतिशत हर महीने पेंशन फंड में जमा होता है। ईपीएफओ में बदलाव के तहत नौकरी छोड़ने पर 75 प्रतिशत पीएफ कर्मचारी निकाल सकते हैं।
पहले नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद पूरा शत-प्रतिशत पीएफ निकालने का नियम था। अब 25 प्रतिशत पीएफ ईपीएफओ ने रोक लिया है। इसे निकालने के लिए एक साल का इंतजार करना पड़ेगा। अगर कोई नौकरी दोबारा ज्वाइन करने का मन बनाता है तो 12 महीने के भीतर पीएफ सर्विस बहाल हो जाएगी।