Searching...
Thursday, October 16, 2025

नौकरी छोड़ने पर 75% पीएफ राशि तुरंत मिलेगी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल में जारी नए नियमों को स्पष्ट किया, देखें : इस मामले से जुड़े जरूरी सवाल-जवाब

नौकरी छोड़ने पर 75% पीएफ राशि तुरंत मिलेगी

नौकरी छोड़ने पर पीएफ खाते से निकासी की उलझन दूर हुई, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल में जारी नए नियमों को स्पष्ट किया, 
देखें : इस मामले से जुड़े जरूरी सवाल-जवाब


नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से बुधवार को जारी किए स्पष्टीकरण से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, जो नौकरी छोड़कर अपना व्यवसाय या कारोबार शुरू करने की तैयारी में थे। पहले दावा किया जा रहा था नौकरी छोड़ने के 12 महीने बाद ही पूरी रकम निकाली जा सकेगी।

ईपीएफओ ने हाल में पीएफ निकासी के नियमों में बदलाव किए हैं। नौकरी छोड़ने या हटाए जाने में कर्मचारी पीएफ खाते से 12 महीने बाद रकम निकाल सकेगा। पेंशन खाते से 36 महीने बाद निकासी संभव होगी। इस नियम के बारे ईपीएफओ ने कहा नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद कर्मचारी 75% राशि निकाल सकता है।



देखें : इस मामले से जुड़े जरूरी सवाल-जवाब


नौकरी छोड़ने पर पहले पीएफ निकासी के नियम क्या थे?
अब तक यदि कोई ईपीएफओ सदस्य किसी भी कारण से दो महीने तक बेरोजगार रहता है तो वह अपने पीएफ और पेंशन (ईपीएस) खाते से पूरी रकम निकाल सकता था। लेकिन अब ईपीएफओ ने यह अवधि बढ़ा दी है।


अब नए नियम क्या हैं?
अब नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद ही 75 फीसदी रकम पीएफ खाते से निकाली जा सकेगी। शेष रकम एक साल बाद निकालने की अनुमति होगी।


ईपीएफओ को नियमों क्यों बदलाव करना पड़ा?
संगठन के अनुसार, कोई अपनी नौकरी छूटने के दो माह बाद संपूर्ण राशि निकाल लेता था तो उसकी सेवा अवधि ब्रेक हो जाती थी। 10 साल की निरंतर सेवा पेंशन को अनिवार्य है। बार बार पैसा निकालने से 10 वर्ष की अनिवार्य सेवा पूरी नहीं हो पाती थी व कर्मचारी पेंशन के लाभ से वंचित रह जाता था।


बदले नियमों से सदस्यों का क्या फायदा होगा?
नए नियम पीएफ और पेंशन कोष से जल्द रकम निकालने की प्रवृत्ति को रोकेंगे। निकासी की अवधि बढ़ाने से कम लोग पीएफ खाता पूरी तरह बंद करेंगे, जिससे वे एक ही यूएएन खाते (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) के तहत जुड़े रहेंगे। इससे बेरोजगार सदस्य को दो माह फिर से रोजगार मिलता है तो वह ईपीएफओ की योजनाओं से बिना रुकावट के जुड़ा रहेगा। इससे उसकी सेवा अवधि की गणना जारी रहेगी और वह पेंशन पाने का पात्र बना रहेगा।




ईपीएफओ ने न्यूनतम सेवा की अवधि घटाई, अन्य बड़े फैसले भी लिए

बदलाव: 12 माह की सेवा अवधि में ही पीएफ राशि निकाल सकेंगे

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की केंद्रीय न्यासी बोर्ड बैठक में कर्मचारियों को राहत देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। इसके तहत अब पीएफ खाते से सभी तरह की निकासियों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि घटाकर सिर्फ 12 महीने कर दी गई है।

पहले आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि पांच साल और शादी-विवाह के लिए निकासी की न्यूनतम सेवा अवधि सात साल थी। इसी तरह से ईपीएफओ खाते से धनराशि निकालने के लिए मौजूदा 13 प्रावधानों को खत्म कर तीन प्रावधानों को ही लागू करने का फैसला किया गया है। इससे निकासी प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। इसके साथ ही अब ईपीएफओ सदस्यों को आवश्यक जरूरतें (बीमारी, शिक्षा, विवाह), आवास संबंधी जरूरतें और विशेष परिस्थिति दिखाकर खाते से पैसा निकाल सकेंगे। हालांकि, अंतिम दावा निपटान अवधि को बढ़ा दिया गया है। इसे दो महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय उच्‍च शिक्षा उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्सा प्रतिपूर्ति चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मंहगाई भत्ता मत्‍स्‍य महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स