तय समय पर संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कार्मिकों का जारी होगा जनवरी-फरवरी का रुका वेतन, पदोन्नति पर विचार नहीं होगा
लखनऊ। निर्धारित समय में चल-अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्योरा न देने वाले सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों का जनवरी व फरवरी का रुका वेतन जारी किया जाएगा। पर, उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं होगा। इस बारे में मुख्य सचिव एसपी गोयल ने शासनादेश जारी किया है। 31 जनवरी तक 47 हजार से ज्यादा कार्मिकों ने ब्योरा नहीं दिया था। इसके बाद अंतिम तिथि 10 मार्च कर दी गई थी।
शासनादेश में कहा गया है कि जिन कार्मिकों ने 10 मार्च 2026 तक मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया था उनका जनवरी व फरवरी का वेतन रोका गया है। उनके खिलाफ 26 फरवरी व 28 अप्रैल के शासनादेश के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए रुका वेतन जारी करने का निर्णय लिया गया है। 26 फरवरी के शासनादेश के अनुसार पूर्व में निर्धारित 31 जनवरी तक संपत्ति का ब्योरा न देने वालों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाए और उनकी पदोन्नति पर विचार न हो। इस वर्ष एसीपी न दी जाए। साथ ही विदेश यात्रा या प्रतिनियुक्ति के लिए विजिलेंस क्लियरेंस न दी जाए।