Searching...
Tuesday, June 2, 2026

अस्थायी कर्मचारी नियमित के समान काम करता है तो लाभों से वंचित नहीं रख सकते : सुप्रीम कोर्ट

अस्थायी कर्मचारी नियमित के समान काम करता है तो लाभों से वंचित नहीं रख सकते : सुप्रीम कोर्ट

पटना हाईकोर्ट का आदेश रद्द

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार एक नियोक्ता के रूप में अस्थायी कर्मचारियों। को स्थायी कर्मचारियों के समान कार्य करने के बावजूद उन्हें समान लाभ से वंचित नहीं कर सकती। ये बातें अस्थायी व नियमित कर्मचारियों के भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों में भारी असमानता का संज्ञान लेते हुए कही।


जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें डाक विभाग में दशकों से सेवा दे रहे अस्थायी कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने से इन्कार किया गया था। पीठ ने कहा कि किसी भी प्रकार का वर्गीकरण जिसके परिणामस्वरूप कर्तव्यों व जिम्मेदारियों के मामले में समान स्थिति वाले कर्मचारियों के एक वर्ग को किसी भी लाभ से वंचित किया जाता है, सांविधानिक मूल्यों का उल्लंघन होगा।

पीठ ने कहा कि इस न्यायालय ने एक सुसंगत न्यायिक दृष्टिकोण अपनाया है कि लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों, चाहे वे आकस्मिक हों या अस्थायी, विशेष रूप से जिन्हें मान्यता प्राप्त दर्जा दिया गया है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा और पेंशन लाभ सहित संबंधित लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि राज्य ऐसे कर्मचारियों को अनिश्चित स्थिति में न रखे, जबकि उनसे नियमित कर्मचारियों के समान सेवाएं ली जा रही हों। 

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय उच्‍च शिक्षा उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्सा प्रतिपूर्ति चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मंहगाई भत्ता मत्‍स्‍य महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स