लखनऊ: वृद्धावस्था पेंशन आवेदन के नियमों में बदलाव किया गया है। अब आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को आयु प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं माना जाएगा। यह संशोधन केंद्र सरकार के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने पुराने शासनादेश में किया है।
पहले आवेदक परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, जन्मतिथि अंकित शैक्षिक प्रमाण पत्र या आधार कार्ड के आधार पर आयु प्रमाणित कर सकता था।
संशोधित शासनादेश के अनुसार अब केवल परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या जन्मतिथि वाले शैक्षिक प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति ही स्वीकार होगी। यह आदेश अपर मुख्य सचिव एल. वेंकटेश्वर लू द्वारा जारी किया गया है।