नई दिल्ली । सरकार पैन कार्ड बनवाने और उसे अपडेट करवाने के नियमों में एक अप्रैल से बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत पैन और र कार्ड में दर्ज नाम एक जैसा होना चाहिए। अगर दोनों में नाम अलग हुआ तो पैन कार्ड रद्द या निष्क्रिय किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार, नए वित्त वर्ष से पैन कार्ड पर नाम को आधार के रिकॉर्ड के अनुसार सख्ती से मिलाया जाएगा, जिससे दस्तावेजों में नाम के अलग-अलग रूप या अंतर की गुंजाइश कम हो जाएगी।
सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) ने लोगों को सलाह दी है कि अगर आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड में नाम अलग-अलग है, तो तुरंत इसे ठीक करा लें। पैन कार्ड की जानकारी बदलने के लिए एनएसडीएल (एनएसडीएल) या यूटीआईआईटीएसएल की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
इस कदम का उद्देश्य करदाताओं के डाटा की सटीकता बढ़ाना और वित्तीय प्रणाली में पहचान संबंधी गड़बड़ियों को कम करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि सख्त नियम अनुपालन को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन जो लोग देर करेंगे उनके लिए आवेदन प्रक्रिया अधिक समय लेने वाली हो सकती है।
नाम सुधारने पर इसका ध्यान रखें: आधार पर नाम बदलवाते समय ध्यान रखें कि अगर शादी के बाद नाम बदलवा रहे हैं, आपको मैरिज सर्टिफिकेट या पति के नाम वाला पासपोर्ट देना पड़ सकता है। वहीं, अगर नाम कानूनी रूप से बदला है, तो गजट नोटिफिकेशन की कॉपी लगाना जरूरी होगा। वहीं अगर नाम वही है सिर्फ स्पेलिंग या किसी छिट-पुट बदलाव की जरूरत है, तो अन्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे।