कर्मचारी के अंतिम वेतन पर निर्धारित करें पेंशन : हाईकोर्ट
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने साफ कहा है कि किसी कर्मचारी की पेंशन उसके अंतिम वेतन के आधार पर ही तय की जानी चाहिए।
अदालत ने यह फैसला अयोध्या के सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल शिव बहादुर सिंह की याचिका पर सुनाया। याची 29 फरवरी 2024 को हेड कांस्टेबल (फायर गैंग मैन) के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनका अंतिम वेतन 60400 रुपये था, लेकिन पेंशन तय करते समय इसे घटाकर 53600 रुपये मान लिया गया।