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Thursday, March 26, 2026

उत्तर प्रदेश में 26 और 27 मार्च को रहेगा रामनवमी का दो दिन का सार्वजनिक अवकाश, 27 मार्च को बैंक और कोषागार खुलेंगे, शासन ने जारी किया शुद्धि पत्र

राम नवमी पर यूपी में आज और कल अवकाश, हालांकि 27 मार्च को बैंक व कोषागार खुले रहेंगे

लखनऊः राम नवमी पर गुरुवार के साथ ही अब शुक्रवार को भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। वर्ष 2026 के राजपत्रित अवकाशों की सूची में 26 मार्च को राम नवमी का सार्वजनिक अवकाश पहले से घोषित था। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने 26 के साथ ही 27 मार्च को भी राम नवमी का अवकाश घोषित करने का आदेश बुधवार को जारी कर दिया है। हालांकि, 27 को बैंक व कोषागार खुलेंगे।

राम नवमी पर दो दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित होने से पांच दिवसीय कार्यदिवस वाले कार्यालय अब लगातार चार दिन बंद रहेंगे। सोमवार 30 मार्च को कार्यालय खुलेंगे, मंगलवार 31 मार्च को महावीर जयंती के अवसर पर फिर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। 



उत्तर प्रदेश में 26 और 27 मार्च को रहेगा रामनवमी का दो दिन का सार्वजनिक अवकाश, 27 मार्च को बैंक और कोषागार खुलेंगे, शासन ने जारी किया शुद्धि पत्र 

लखनऊ : रामनवमी पर यूपी सरकार का बड़ा निर्णय

➡ 26 के साथ अब 27 मार्च को भी रहेगा अवकाश

➡ रामनवमी पर लगातार दो दिन का अवकाश

➡ 26 पहले से छुट्टी, अब 27 मार्च को भी अवकाश


लखनऊ, 25 मार्च 2026। 
उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा जारी आदेश में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। पहले जारी अधिसूचना के अनुसार 27 मार्च 2026 (शुक्रवार) को राम नवमी के अवसर पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था।

हालांकि, शासन द्वारा जारी शुद्धि-पत्र के माध्यम से इस निर्णय में परिवर्तन करते हुए स्पष्ट किया गया है कि 27 मार्च 2026 को राम नवमी का सार्वजनिक अवकाश अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अंतर्गत मान्य नहीं होगा। यानी इस दिन बैंकिंग एवं अन्य संबंधित संस्थानों में सामान्य कार्य दिवस की तरह कामकाज जारी रहेगा।

शुद्धि-पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में जारी अधिसूचना (संख्या- आई/1279911/2026 दिनांक 25 मार्च 2026) के प्रासंगिक अंशों में जहां-जहां “निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अधीन” शब्द अंकित थे, उन्हें निरस्त किया जाता है। शेष आदेश यथावत प्रभावी रहेगा।

इस संशोधन के बाद अब 27 मार्च को घोषित अवकाश केवल सामान्य प्रशासनिक दायरे तक सीमित रहेगा और बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। शासन ने संबंधित सभी विभागों, अधिकारियों एवं संस्थानों को इस संशोधित आदेश के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।


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