Searching...
Tuesday, December 30, 2025

नई नियमावली के तहत विकल्प नहीं चुना तो पेंशन होगी शून्य, पीएफआरडीए ने किया बदलाव, अब पेंशन के लिए यह नियम होगा लागू

नई नियमावली के तहत विकल्प नहीं चुना तो पेंशन होगी शून्य, पीएफआरडीए ने किया बदलाव, अब पेंशन के लिए यह नियम होगा लागू


नई दिल्ली। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एक बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अगर कोई यूपीएस में शामिल सरकारी कर्मचारी पेंशन नियमावली 2021 के तहत विकल्प का चयन नहीं करता है तो वह पेंशन से हाथ धो बैठेगा। अभी तक इस तरह का कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब इसे अधिसूचित कर दिया गया है।

पीएफआरडीए ने 23 दिसंबर को जारी अधिसूचना में कहा, अगर किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी 15 साल से कम है और उसने पेंशन नियमवाली 2021 के तहत विकल्प का चयन नहीं किया तो सेवाकाल के दौरान उसकी मौत या पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में पेंशन शून्य हो जाएगी। हालांकि, उसके व्यक्तिगत कॉर्पस का सारा पैसा उसके परिवार को मिलेगा। अगर उसकी नौकरी 15 से 20 वर्ष के बीच है तो भी यही शर्त लागू होगी।


ऐसी स्थिति में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के तहत 20 साल से ऊपर नौकरी करने पर ही मौत और पूर्ण विकलांग के केस में पेंशन का लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में साफ प्रावधान था कि रिटायरमेंट से पहले कभी भी मौत या विकलांगता होने पर कर्मचारी और उसके परिवार को हक था कि वह दो विकल्पों में से किसी एक का चयन करे। प्रथम अपने अंशदान को ब्याज सहित वापस ले ले और पेंशन के रूप में अंतिम वेतन का महंगाई भत्ते के साथ 50 फीसदी ले ले। दूसरा एनपीएस फंड में जमा कुल कॉरपस में से 20% ले ले और 80% कॉर्पस से एन्यूटी खरीदकर पेंशन ले। पंद्रह वर्ष से कम नौकरी में मौत होने पर पहला विकल्प डिफॉल्ट के रूप में रहता था ताकि विकल्प भरा न होने पर भी लाभ मिले। अब इसमें बदलाव हो गया है।


अब व्यक्तिगत कॉरपस का सारा पैसा नॉमिनी को मिलेगा

अब पीएफआरडीए ने 15 वर्ष से कम की नौकरी में कर्मियों की मृत्यु या विकलांग होने के मामले में विकल्प भरा न होने की दशा में पेंशन शून्य करके व्यक्तिगत कॉरपस में जमा समस्त फंड, नॉमिनी को देने का प्रावधान कर दिया है। अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल कहते हैं कि जब ये नियम लागू किए गए तो ऐसी स्थिति में 15 या 20 साल से कम नौकरी वाला नियम लाना जरूरी नहीं था। कर्मचारी ने विकल्प भरा हो या न भरा हो, 15 साल से कम नौकरी है तो कर्मचारी का अंशदान और 50 फीसदी पेंशन डिफॉल्ट के तौर पर मिलनी चाहिए।


कर्मचारियों के लिए निराशाजनक

यूपीएस में नए अव्यावहारिक और दुर्भावनापूर्ण बदलाव करना बहुत निराशाजनक है। इससे कर्मचारियों के मन में सरकार के प्रति नकारात्मकता पहुंचेगी। सरकार इस प्रावधान को तत्काल प्रभाव से रद्द करे और वॉलंटरी रिटायरमेंट मामलों में भी रिटायरमेंट के दिन से ही पेंशन का प्रावधान करे। -डॉ. मंजीत सिंह पटेल, अध्यक्ष अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय उच्‍च शिक्षा उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्सा प्रतिपूर्ति चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मंहगाई भत्ता मत्‍स्‍य महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स