प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस थानों में कार्यरत अस्थायी अंशकालिक सफाई कर्मचारी न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत वेतन पाने के हकदार हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की एकल पीठ ने ललितपुर निवासी गोविंददास व अन्य की याचिका पर दिया।
याची ललितपुर के मदनपुर और बरार नाराहट पुलिस थाने में 1200 रुपये मानदेय पर सफाई कर्मचारी के तौर पर कार्यरत हैं। कोर्ट ने डीजीपी, ललितपुर के एसपी, थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि याचियों को नियुक्ति की तिथि से बकाया राशि सहित न्यूनतम मजदूरी दी जाए।