लखनऊ। आधार कार्ड में बार-बार जन्मतिथि बदलवाकर हेराफेरी करने वालों पर लगाम लगेगी। इसके लिए आधार में जन्मतिथि के बदलाव के लिए नियम सख्त किए गए हैं। आधार में जन्मतिथि बदलवाने के लिए अब वही विशेष पंजीकरण संख्या वाला प्रमाणपत्र लगाना होगा, जिसका इस्तेमाल पिछली बार किया गया हो।
अगर कोई आवेदक नई पंजीकरण संख्या वाला का नया जन्म प्रमाणपत्र बनवाकर लगाएगा तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस दशा में आधार में बदलाव नहीं होगा। जन्म अब एक ही पंजीकरण संख्या वाला जन्म प्रमाणपत्र होगा मान्य हैं। इसमें अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्रों को इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पहला वाला प्रमाणपत्र निरस्त करवाकर दूसरा बनवा लिया जाता है। उसके आधार पर जन्मतिथि बदलवा ली जाती है लेकिन अब ये हेरफेर नहीं हो सकेगा।
यूआईडीएआई उप महानिदेशक (लखनऊ) प्रशांत कुमार सिंह के मुताबिक जन्मतिथि में बदलाव करने को लेकर नियम बदला गया है। इसके लिए पहले दिए गए जन्म प्रमाणपत्र में ही संशोधन होना अनिवार्य होगा। अगर अलग जन्म पंजीकरण संख्या का जन्म प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा।