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Saturday, April 11, 2026

अंतिम मतदाता सूची जारी... SiR के बाद यूपी में घटे 2.04 करोड़ मतदाता, मतदाता बनने के लिए अभी भी कर सकते हैं आवेदन, जिनके नाम कटे, उन्हें अपील का अवसर भी मिलेगा

अंतिम मतदाता सूची जारी... SiR के बाद यूपी में घटे 2.04 करोड़ मतदाता, मतदाता बनने के लिए अभी भी कर सकते हैं आवेदन, जिनके नाम कटे, उन्हें अपील का अवसर भी milegaa

कुल 13.39 करोड़ मतदाता... 54.54% पुरुष व 45.64% महिलाएं छह जनवरी की मसौदा सूची के मुकाबले बढ़े 84.28 लाख मतदाता

350436 मतदाता नहीं दे पाए नोटिसों का संतोषजनक जवाब

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2.04 करोड़ मतदाता घट गए हैं। जबकि इस दौरान 84 लाख 28 हजार 767 नए नाम जोड़े गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शुक्रवार को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी। इसमें कुल 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता हैं। इसमें 54.54 प्रतिशत पुरुष और 45.46 प्रतिशत महिलाएं हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की लखनऊ कैंट सीट पर सबसे ज्यादा 34.18 प्रतिशत नाम कटे हैं।


27 अक्तूबर 2025 को फ्रीज की गई मतदाता सूची में 15 करोड़ 44 लाख 30 हजार 92 मतदाता थे। इसके बाद 6 जनवरी को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में 12 करोड़ 55 लाख 56 हजार 25 मतदाता रह गए। मसौदा सूची में शामिल 1.04 करोड़ मतदाताओं को वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान न हो पाने के कारण और 2.22 करोड़ मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों के कारण नोटिस दिए गए।


सीईओ नवदीप रिणवा ने बताया कि 6 जनवरी के बाद से मतदाता सूची से 8 लाख 15 हजार 996 नाम सूची से बाहर किए गए। इनमें 3 लाख 50 हजार 436 ऐसे मतदाता थे, जो नोटिसों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके अलावा 328350 अपने स्थान से अनुपस्थित या स्थायी रूप से स्थानांतरित मिले। 79076 पहले से कहीं और के मतदाता थे। 55865 की मृत्यु हो चुकी थी। जबकि, 2269 लोग भारतीय नागरिक न होने और 18 वर्ष से कम होने के कारण बाहर किए गए।


मतदाता बनने के लिए कर सकते हैं आवेदन

जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वे मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। पात्र नागरिकों का नाम सूची में कभी भी शामिल किया जा सकता है।


जिनके नाम कटे, उन्हें अपील का अवसर भी

अगर कोई व्यक्ति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के तहत अपील कर सकता है। मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अंदर प्रथम अपील कर सकता है। अपील हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में होगी और उसके साथ उस आदेश की प्रति संलग्न करनी होगी, जिसके विरूद्ध अपील की गई है। 

अगर अपीलकर्ता जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से असंतुष्ट है, तो जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय की तिथि से 30 दिनों के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सामने द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा सकती है या पंजीकृत डाक से भेजी जा सकती है। -नवदीय रिणवा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी


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