UPS में शामिल कर्मियों को भी 25 लाख तक ग्रैच्युटी, बढ़ सकती है विकल्प चुनने की अंतिम तिथि
नई दिल्ली । सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ लागू कर इस योजना को अपनाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार का नया आदेश किसी कर्मचारी को यह चुनने का विकल्प देता है कि सेवाकाल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे फिर से ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) के दायरे में ले लिया जाए।
कार्मिक मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने यूपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु या अक्षमता या विकलांगता के कारण सरकारी सेवा से उनकी बर्खास्तगी पर ओपीएस के तहत लाभ मिलने के विकल्पों पर आदेश जारी किया।
डीओपीपीडब्ल्यू के सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि यह आदेश किसी कर्मचारी को यह चुनने का विकल्प देता है कि सेवाकाल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे फिर से ओपीएस के दायरे में ले लिया जाए। यह आदेश एनपीएस और यूपीएस पेंशनभोगियों के बीच समानता लाता है और वे 25 लाख की ग्रैच्युटी के लिए भी पात्र होंगे।
यहां फंसा था पेंच ः अभी तक यूपीएस का विकल्प चयन करने के बाद अगर किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से मृत्यु या विकलांगता हो जाती है तो उस स्थिति में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। कर्मचारी असमंजस में थे कि उन्हें किस प्रकार की पेंशन या फैमिली पेंशन मिलेगी। कर्मचारी संगठनों ने इस पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी। अब सरकार ने यूपीएस में सेवाकाल के दौरान मृत्यु या विकलांगता होने के मामले में एनपीएस की तरह ही पुरानी पेंशन का विकल्प जारी कर दिया है। साथ ही ग्रैच्यूटी का प्रावधान कर दिया है। अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने इस आदेश को ऐतिहासिक कदम बताया। पटेल ने कहा कि यूपीएस में मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रैच्युटी को शामिल करने से कर्मचारियों की सभी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी।
बढ़ सकती है विकल्प चुनने की अंतिम तिथि
एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) अपनाने को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह नजर नहीं आ रहा। इस पेंशन योजना को चुनने की अंतिम तिथि 30 जून है लेकिन अब तक महज पचास हजार कर्मचारियों ने भी यूपीएस में शामिल होने का विकल्प नहीं दिया है। जबकि केंद्र सरकार में लगभग 30 लाख एनपीएस कर्मचारी हैं। ऐसे में जानकारों का कहना है कि नया प्रावधान लागू होने के बाद सरकार यूपीएस में शामिल होने के लिए अंतिम तिथि को बढ़ा सकती है
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के तहत मिलेंगे सेवानिवृत्ति के सभी लाभ, रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी के लिए होंगे पात्र
विकल्प : मृत्यु व सेवा से बर्खास्तगी पर पुरानी पेंशन योजना चुन सकेंगे
नई दिल्ली। एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब सभी सेवानिवृत्ति लाभ और मृत्यु ग्रेच्युटी लाभ के पात्र भी होंगे।
केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि इससे सरकारी कर्मचारियों की बड़ी मांग पूरी होगी और पुरानी पेंशन योजना के सेवानिवृत्ति लाभों में समानता आएगी। नया प्रावधान, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
कार्मिक मंत्रालय के पेंशन व पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने बुधवार को एकीकृत पेंशन योजना चुनने वाले केंद्रीय कर्मियों के लिए आदेश जारी किया। इसके तहत सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर उसका जीवनसाथी पुरानी पेंशन योजना चुनने का आवेदन कर सकेगा। अमान्यता या दिव्यांगता के कारण सेवा से बर्खास्तगी पर भी पुरानी पेंशन के लाभ का विकल्प है।
एनपीएस और यूपीएस पेंशनधारी को भी ग्रेच्युटी : पेंशन विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने बताया, नया आदेश कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु पर उसके जीवनसाथी को ओपीएस में वापस जाने का विकल्प देता है। अब एनपीएस व यूपीएस पेंशनधारी भी 25 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। वित्त मंत्रालय ने नई पेंशन योजना के तहत विकल्प में यूपीएस पेश की थी, जो एक अप्रैल से लागू हो गई।