आधार सत्यापन से ही नया पैन कार्ड मिलेगा, नया नियम एक जुलाई से होगा लागू , ऐसे करें लिंक
नईदिल्ली । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन कार्ड के लिए नया नियम लागू कर दिया है। इसके तहत पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर होना और आधार सत्यापन अनिवार्य हो जाएगा। नया नियम एक जुलाई से लागू होगा।
अभी तक पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए कोई भी पहचान पत्र और जन्म प्रमाणपत्र देकर काम चल जाता है। लेकिन नए नियम के तहत अब आधार सत्यापन के जरिए नए पैन कार्ड जारी होंगे। इसका मतलब है कि आवेदन करते समय केवल दस्तावेज अपलोड करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी सत्यापन करना जरूरी होगा।
फर्जी पैन नहीं बन पाएंगे इस बदलाव का उद्देश्य कर चोरी और फर्जी पैन कार्ड के धंधे पर लगाम लगाना है। अभी तक कई लोग एक से अधिक पैन कार्ड बनवाकर कर की हेराफेरी कर रहे थे या किसी और के नाम पर कार्ड बनाकर अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। अब आधार बायोमैट्रिक के चलते ये सब संभव नहीं होगा।
आयकर अधिनियम के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास दो पैन है तो वह जल्द से जल्द अपने पैन को सरेंडर करा लें। वरना इसके लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आयकर कानून के अनुसार 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इनके लिए भी अनिवार्य
इसी के साथ मौजूदा पैनधारकों के लिए भी 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो 1 जनवरी 2026 से उनका पैन अमान्य हो जाएगा। आंकड़ों के अनुसार, लगभग 13 करोड़ लोगों ने अब तक आधार-पैन को लिंक नहीं किया है।
ऐसे लिंक करें
आयकर विभाग के पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in) पर जाएं।
यहां लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें। अब पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
इसके बाद अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।
इसके बाद स्वघोषणा वाले बॉक्स पर क्लिक करें। इससे आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।