UPI के जरिए निकाल सकेंगे EPFO का पैसा, 72 घंटे में निकाल सकेंगे अब 5 लाख तक रुपये
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सदस्यों के लिए ऑटो-सेटलमेंट मोड के तहत अग्रिम निकासी की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। यह कदम आपातकालीन जरूरतों के लिए सदस्यों को तेजी से धन उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है।
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में सुधारों की जारी पहल के बीच अब इसके सदस्यों को जरूरत की स्थिति में अपने ईपीएफ खातों से ऑटो सेटलमेंट मोड के तहत पांच लाख रुपए तक की अग्रिम धन राशि निकालने की अनुमति दी गई है।
अभी ऑटो सेलटमेंट व्यवस्था के तहत ईपीएफ सदस्यों को अपने खाते से अधिकतम एक लाख रुपए निकालने की ही छूट थी। खास बात यह है कि ईपीएफओ को आटो सेटलमेंट के लिए अग्रिम निकासी के दावों का तीन दिनों के भीतर ही निपटान करना होगा।
एडवांस ऑटो सेटलमेंट की यह सीमा बढ़ाई गई
ईपीएफ सदस्यों की वर्तमान समय के हिसाब से आपात जरूरतों के मद्देजनर एडवांस ऑटो सेटलमेंट की यह सीमा बढ़ाई गई है।
केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि ईपीएफओ ने अग्रिम दावों के लिए ऑटो-सेटलमेंट सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है ताकि तत्कालिक जरूरतों के समय ईपीएफओ सदस्यों के लिए तेजी से फंड तक पहुंच की सुविधा हो। उनके मुताबिक लाखों ईपीएफ सदस्यों को अग्रिम निकासी सीमा में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। मालूम हो कि ईपीएफओ के वर्तमान में करीब सात करोड़ से अधिक सदस्य हैं।
क्या है ऑटो क्लेम सेटलमेंट की खासियत?
ईपीएफ फंड से ऑटो सेटलमेंट के तहत अग्रिम निकासी की यह सुविधा कोविड-19 महामारी के दौरान वित्तीय संकट से बचाने के लिए शुरू की गई थी। इसके बाद इस सुविधा को को बीमारी, शिक्षा, विवाह और मकान खरीदने जैसे उद्देश्यों के लिए बढ़ा दिया गया। ऑटो क्लेम सेटलमेंट की खासियत है कि यह प्रक्रिया बिना मानवीय जुड़ाव के तेज और पारदर्शिता के साथ दावों का निपटारा करती है।