Searching...
Friday, September 26, 2025

GPF में एक वित्त वर्ष में अधिकतम जमा कर सकेंगे 5 लाख, पांच लाख से ज्यादा जमा अंशदान अगले वित्त वर्ष में होगा समायोजित, देखें जारी शासनादेश

GPF में एक वित्त वर्ष में अधिकतम जमा कर सकेंगे 5 लाख, पांच लाख से ज्यादा जमा अंशदान अगले वित्त वर्ष में होगा समायोजित, देखें जारी शासनादेश


लखनऊ। प्रदेश सरकार ने भविष्य निधि खातों (जीपीएफ) में जमा की जाने वाली राशि को लेकर बड़ा कदम उठाया है। शासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी अभिदाता द्वारा अपने खाते में अधिकतम 5 लाख रुपये से ज्यादा की राशि (अभिदान, एरियर अभिदान, बोनस, डीए एरियर सहित) जमा नहीं की जा सकेगी। इस सीमा से अधिक जमा राशि को आगामी वित्तीय वर्ष से जोड़ा जाएगा और खाते में समायोजित माना जाएगा। 


वित्त विभाग से जारी आदेश में कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी या अभिदाता द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 में 5 लाख रुपये से अधिक राशि जमा की गई है, तो वित्तीय वर्ष 25-26 के एक अप्रैल से यह व्यवस्था लागू होगी। प्रत्येक दशा में 5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा से ज्यादा की धनराशि को सीधे अगले वित्तीय वर्ष से जोड़कर समायोजित किया जाएगा।


आदेश में सभी आहरण वितरण अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी भी अभिदाता का कुल अभिदान 5 लाख रुपये की सीमा से अधिक हो जाता है, तो तुरंत उस सीमा तक ही रोक दी जाए और अतिरिक्त राशि का समायोजन आगामी वित्तीय वर्ष में किया जाए। अस्थायी अग्रिम की वापसी की धनराशि को इस सीमा से बाहर रखा गया है।


अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी अभिदाता का चालू वित्तीय वर्ष में ही 5 लाख रुपये का योगदान पूरा हो चुका है, तो उस वर्ष की शेष अवधि में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त अभिदान स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर संशोधन महालेखाकार कार्यालय द्वारा किए जाएंगे। दरअसल, भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी आयकर नियमावली, 1962 के प्रावधानों और उत्तर प्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1985 में हुए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।


GPF खातों में किसी भी अभिदाता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अवशेषों के जमा सहित अधिकतम रुपए पांच लाख से अभिदान जमा होने के संबंध में शासन द्वारा दिशानिर्देश जारी






संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय उच्‍च शिक्षा उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्सा प्रतिपूर्ति चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मंहगाई भत्ता मत्‍स्‍य महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स