30 सितंबर से पहले यूपीएस चुने कर्मचारी, वित्त मंत्रालय ने की कर्मचारियों से अपील
नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को सरकारी कर्मचारियों से अपील की कि वे 30 सितंबर की तय समयसीमा से पहले ही एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का विकल्प चुने ताकि उनके अनुरोधों का समय पर निपटान किया जा सके।
मंत्रालय ने बयान में कहा, सभी पात्र कर्मचारियों से आग्रह है कि अंतिम समय में आने वाली किसी भी कठिनाई से बचने और अपने अनुरोधों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए समयसीमा से पहले ही विकल्प चुन लें।
सरकार ने एक अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत यूपीएस को एक विकल्प के तौर पर पेश किया है। सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत यूपीएस को भी एनपीएस की तरह कर लाभ दिया है। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को निश्चित पेंशन की सुविधा मिलेगी।
एनपीएस के तहत पात्र कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। एनपीएस में बने रहने का विकल्प चुनने वाले तय तिथि के बाद यूपीएस का विकल्प नहीं चुन सकते। 20 जुलाई तक केंद्र सरकार के करीब 31,555 कर्मचारियों ने यूपीएस का विकल्प चुना था।
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि इस साल 20 जुलाई तक 31,555 केंद्रीय कर्मचारियों ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को चुना। कर्मचारियों और संघों के अभ्यावेदन के आधार पर यूपीएस का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि को तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर, 2025 कर दिया गया है।
इस साल 20 जुलाई तक कम से कम 7,253 दावे प्राप्त हुए हैं और इनमें से 4,978 दावों पर यूपीएस के तहत लाभ के भुगतान के लिए कार्रवाई की जा चुकी है। यूपीएस को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत एक विकल्प के रूप में उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेश किया गया है, जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। अन्य पेंशन योजनाओं या क्षेत्रों को ऐसे लाभ देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।