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Saturday, May 8, 2021

कोविड 19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिए कार्यरत कार्मिकों की संक्रमण से मृत्यु की दशा में 50 लाख की अनुग्रह धनराशि दिए जाने विषयक आदेश ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी

कोविड 19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिए कार्यरत कार्मिकों की संक्रमण से मृत्यु की दशा में 50 लाख की अनुग्रह धनराशि दिए जाने विषयक आदेश ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी

कोविड ड्यूटी के मृतक आश्रितों को 50 लाख रुपये देगी योगी सरकार 



लखनऊ। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि कोविड ड्यूटी से जुड़े सभी कर्मचारी 50 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता योजना के दायरे में आएंगे। यानी, क्वारंटीन सेंटर की स्थापना व रखरखाव, प्रवासी श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन जैसे विभिन्न तरह के प्रत्यक्ष और परोक्ष कार्य से जुड़े सभी कर्मी इसके दायरे में आ गए हैं। यह व्यवस्था पिछले वर्ष कोविड महामारी की शुरुआत से लागू मानी जाएगी।

राजस्व विभाग का कोविड 19 के रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिए कार्यरत कार्मिकों की संक्रमण से मृत्यु पर उनके आश्रितों को 50 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता संबंधी शासनादेश था, लेकिन इसमें कोविड ड्यूटी को लेकर स्पष्टता का अभाव था। इसके चलते ड्यूटी के दौरान संक्रमित होकर जान गंवाने वाले कई कार्मिकों के परिजन यह सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे।
 
अब ग्राम्य विकास आयुक्त के. रवींद्र नायक ने एक आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि कौन-कौन से प्रमुख काम कोविड ड्यूटी में माने जाएंगे। आयुक्त ने इस पत्र की प्रति अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार को भी भेजी है।

सहायता दिलाने की जिम्मेदारी भी तय
आयुक्त ग्राम्य विकास ने कहा है मुख्य विकास अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण, उपायुक्त श्रम स्वतः रोजगार व मंडल मुख्यालय पर स्थित संयुक्त विकास आयुक्त से संबंधित कार्मिक के कोविड-19 के रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के कार्य में नियुक्त होने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करें। वह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय स्थापित कर संबंधित कार्मिक का कोविंड -19 संक्रमण से मृत्यु होने का प्रमाण पत्र भी प्राप्त करेंगे।

इन्हें मिल सकेगा लाभ
आदेश के मुताबिक इस व्यवस्था का लाभ विभाग के उन सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी, संविदा कर्मियों, दैनिक वेतनभोगियों, आउटसोर्स, स्थायी, अस्थायी तथा स्वायत्तशासी संस्था के कार्मिकों के आश्रितों को मिल सकेगा, जो कोविड-19 के रोकथाम, उपचार व बचाव के लिए कार्यरत हैं।

क्वारंटीन सेंटर की स्थापना व रखरखाव, प्रवासी श्रमिकों के रहने, भोजन आदि की व्यवस्था व पंजीकरण और रोजगार उपलब्ध कराने, ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था, उसके पर्यवेक्षण आदि के दौरान किसी विभागीय कार्मिक की मृत्यु हो गई हो अथवा मृत्यु हो जाती है तो भी 50 लाख की सहायता का प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजा जाएगा।

कोविड ड्यूटी के दौरान संक्रमित व संक्रमण के कारण होम आइसोलेशन में इलाज के दौरान मृत्यु होने की दशा में भी कार्मिकों के परिजन को इसका लाभ मिलेगा।

कोविड-19 की रोकथाम, उपचार तथा उससे बचाव की ड्यूटी के दौरान कोविड संक्रमित होने से मृत ग्राम्य विकास विभाग के कार्मिकों को भी एकमुश्त अनुग्रह राशि 50 लाख रुपये मिलेगा। आयुक्त ग्राम्य विकास ने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोविड ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने से मृत कार्मिकों के आश्रितों को अनुग्रह राशि दिलाने का प्रस्ताव जिले के जिलाधिकारी को भेजें। विभाग में कार्यरत सरकारी कार्मिकों के साथ ही अर्द्धसरकारी, संविदाकर्मी, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स, स्वायत्तशासी संस्था के कार्मिक इससे आच्छादित होंगे। 

ग्राम्य विकास आयुक्त ने अनुग्रह राशि के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा जारी पूर्व के शासनादेश का हवाला दिया है। लिखा है कि वर्तमान में ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रदेश मुख्यालय, मंडलों तथा जनपदों में कोविड-19 के रोकथाम, उपचार तथा उससे बचाव के महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए हैं। सरकार ने इन कार्यों में कार्यरत कार्मिकों की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु होने पर आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एकमुश्त 50 लाख रुपये अनुग्रह राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

कार्यालयाध्यक्ष देंगे प्रमाण पत्र की कार्मिक की ड्यूटी कोविड में लगी थी
अनुग्रह राशि के लिए संबंधित कार्मिक को कोविड-19 ड्यूटी में लगाए जाने का प्रमाणपत्र कार्यालयाध्यक्ष देंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी मृत कार्मिक के संबंध में यह प्रमाण पत्र देंगे कि मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है। अनुग्रह धनराशि की स्वीकृति के लिए संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। ड्यूटी के दौरान संक्रमित तथा संक्रमण के कारण कोविड प्रोटोकाल में मृत्यु होने की दशा में भी कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिए कार्यरत कार्मिकों को इस शासनादेश से आच्छादित मानते हुए 50 लाख रुपये आश्रितों को दिए जाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजने के निर्देश दिए हैं। कृत कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत कराने का निर्देश भी दिया है। 

ग्राम्य विकास अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया, सरकार के फैसले के मुताबिक कोविड-19 की ड्यूटी में लगाए गए कार्मियों की कोविड से मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि दिया जाना है। राजस्व विभाग के शासनादेश के क्रम में आयुक्त ग्राम्य विकास ने यह आदेश समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को दिए हैं।


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