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Wednesday, March 31, 2021

पंचायत निर्वाचन 2021 में पति-पत्नी में से किसी एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने सम्बन्धी आदेश जारी (31 मार्च 2021)

पंचायत निर्वाचन 2021 में पति-पत्नी में से किसी एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने सम्बन्धी आदेश जारी (31 मार्च 2021)

यूपी पंचायत चुनाव : पति-पत्नी दोनों की लगी ड्यूटी तो एक को मिल सकती है राहत

UP Panchayat Chunav: सरकारी नौकरी करने वाले दंपती को चुनावी ड्यूटी से बड़ी राहत, एक को मिलेगी छूट


चुनाव में पति-पत्नी में से एक की ड्यूटी लगेगी

लखनऊ। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कार्मिक दंपती में से एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने का आदेश जारी कर दिया है। कई जिलों से मतदान दलों में पति-पत्नी दोनों की ड्यूटी लगाने की शिकायतें आई थीं। 

आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवा में कार्यरत पति व पत्नी दोनों की चुनाव ड्यूटी लगाने से उनके बच्चों को देखभाल का संकट खड़ा हो जाएगा। इससे विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पति व पत्नी की ओर से किसी एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने का प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो बच्चों की देखभाल के लिए दोनों में से एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जाए।

प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव में अगर पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी या शिक्षक हैं और दोनों की ही चुनाव ड्यूटी लग गयी है तो इनमें से एक की ड्यूटी कट सकेगी, मगर अनुरोध करने पर जिलाधिकारी विचार करके निर्णय लेंगे। 



राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बारे में आदेश जारी करके सभी जिलाधिकारियों को यह अधिकार दे दिया है। आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने बताया कि जिलाधिकारियों को यह इजाजत दी गयी है कि अगर चुनाव ड्यूटी में पति-पत्नी दोनों को लगाया गया है और इनमें एक अगर ड्यूटी से मुक्त किये जाने का लिखित अनुरोध करता है तो जिलाधिकारी उस पर अपने स्तर से विचार करके एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त कर सकेंगे।



श्री वर्मा ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए कुल 13 लाख 80 हजार कर्मचारियों व शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी का ब्यौरा तैयार किया गया है। इनमें से 8 लाख 88 हजार कर्मचारियों व शिक्षकों को ड्यूटी पर लगाया जा रहा है बाकी को रिजर्व में रखा गया है।


UP Panchayat Chunav: सरकारी नौकरी करने वाले दंपती को चुनावी ड्यूटी से बड़ी राहत, एक को मिलेगी छूटराज्य निर्वाचन आयोग ने सरकारी नौकरी करने वाले दंपती को पंचायत चुनाव में ड्यूटी से बड़ी राहत दी है।
UP Panchayat Chunav यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी में सरकारी नौकरी करने वाले दंपती को बड़ी राहत दी गई है। बच्चों की देखभाल के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग का सभी डीएम को पत्र। कहा पति-पत्नी में से किसी एक के आवेदन पर छूट को करें विचार।

लखनऊ । यदि कोई दंपती सरकारी सेवा में हैं तो उनमें से किसी एक को पंचायत चुनाव में ड्यूटी से मुक्ति मिल सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो उनमें से किसी एक की ही ड्यूटी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगायी जाए। आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा की ओर से इस सिलसिले में सभी जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा गया है कि यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं और उन दोनों की ड्यूटी चुनाव में लगा दी जाती है तो दंपती के सामने बच्चों की देखभाल का संकट रहता है। इससे उनके सामने विकट समस्या पैदा हो जाती है।

लिहाजा यदि सरकारी नौकरी में कार्यरत पति और पत्नी में से किसी एक की ओर से चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने के बारे में कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो उनके बच्चों की देखभाल के मद्देनजर दोनों में से किसी एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। आयोग को यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन, उप्र के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र ङ्क्षसह राठौर ने इस बाबत पत्र लिखा था।

उत्तर प्रदेश यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखकर बताया था कि अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी टीचर हैं और उन दोनों की ड्यूटी चुनाव में लगती है तो उनके सामने बच्चों की देखभाल करने का संकट पैदा हो जाता है। ऐसे में कई बार उनके बच्चों को नुकसान भी पहुंचता है। अत: सरकारी नौकरी करने वाले दंपती मे किसी एक व्यक्ति की ही चुनाव में ड्यूटी लगाने के लिए राजेंद्र सिंह राठैर ने राज्य निर्वाचन आयोग से आग्रह किया था। इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने यह आदेश जारी किया है।


बता दें कि राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। पंचायत के चारों पदों (ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य) के लिए एक साथ चार चरणों में जिलेवार चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में 18 जिलों के सभी पदों के लिए 15 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण में 20 जिलों में 19 अप्रैल को, तीसरे में भी 20 जिलों में 26 अप्रैल को और चौथे व अंतिम चरण में 17 जिलों के सभी पदों के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक किया जा सकेगा। सभी चरणों के सभी पदों के लिए मतगणना एक साथ दो मई को सुबह आठ बजे से शुरू होगी।

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