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Tuesday, January 19, 2016

TET में 82 अंक को लेकर फिर जवाब-तलब



टीईटी में 82 अंक पाने वालों को बुलाने पर याचिका दायर, इससे अधिक अंक पाने वालों ने कहा कि यह उनके साथ अन्याय
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में 82 अंक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर जवाब-तलब किया है। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित-विज्ञान के 29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में टीईटी में 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में शामिल किया जा रहा है, इसी को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया हैं। कोर्ट ने कहा है कि भर्तियां याचिका के निर्णय की विषय वस्तु होंगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने प्रियंका गुप्ता व 25 अन्य की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी का कहना है कि याचियों को टीईटी में 82 से अधिक अंक मिले हैं। उन्हें इससे पहले की काउंसिलिंग में शामिल नहीं किया गया, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद ने टीईटी में 82 अंक पाने वालों को ऑनलाइन आवेदन देने को कहा है। यदि अब 82 अंक वालों को शामिल किया जाता है और 82 अंक से अधिक अंक पाने वाले याचियों को वंचित किया जाता है तो यह उनके साथ अन्याय होगा। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से पूछा है कि 17 राउंड की काउंसिलिंग के बाद कितने पद खाली हैं। याचिका की अगली सुनवाई अब 21 जनवरी को होगी।
20 जनवरी तक काउंसिलिंग
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर शासन ने टीईटी में 82 अंक पाने वालों को मौका देने का आदेश जारी किया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने बीती सात जनवरी को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजा है परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान व गणित के 29334 शिक्षकों की भर्ती में शामिल होने के लिए 18 से 20 जनवरी तक 82 अंक वालों की काउंसिलिंग कराई जाए। उसी के अनुपालन में सोमवार को तमाम बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने इस संबंध में समाचारपत्रों में विज्ञप्ति भी निकाली है। इसमें सचिव ने यह भी लिखा है कि नियुक्तियां न्यायालय में योजित याचिकाओं व विभागीय आदेशों के अधीन होंगी ।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

Court No. - 7 

Case :- WRIT - A No. - 1939 of 2016 

Petitioner :- Priyanka Gupta And 25 Others 

Respondent :- State Of U.P. And Another 

Counsel for Petitioner :- Anoop Trivedi,Vibhu Rai 

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ashok Kumar Yadav 

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J. 

The contention of learned counsel for the petitioners is that the petitioners have secured more than 82 marks in TET, but in the previous counsellings they have not been considered. Now, in view of the fresh advertisement from the candidates who have secured 82 marks in TET and who have filed writ petitions, online applications have been invited. It is further contended by the learned counsel for the petitioners that in case all the seats are filled up from the candidates who have secured lesser marks than the petitioners, it would seriously prejudice the case of the petitioners. 

Learned Standing Counsel was earlier granted time to seek the instruction. He has received the instruction, which is taken on record, but it does not meet the issue raised in the writ petition. 
Learned Standing Counsel may seek a better instruction including on the point that after seventh round of counselling how many posts are still vacant. 

Put up this case on Thursday i.e. 21st January, 2016 in the additional cause list. 

In the meantime the selection made shall abide by the result of the writ petition. 

Order Date :- 18.1.2016
SKT/- 

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