प्रधान की झूठी शिकायत की तो अब खैर नहीं! स्थानीय व्यक्ति ही कर सकेगा प्रधान की शिकायत, शिकायत गलत पाए जाने पर होगी विधिक कार्रवाई
ग्राम प्रधानों के खिलाफ उसी गांव के निवासी ही कर सकेंगे शिकायत
निदेशक पंचायती राज ने जारी किया आदेश
उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के निदेशक के निर्देश पर संयुक्त निदेशक एसएन सिंह ने ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडेय के एक पत्र का हवाला देते हुए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि जांच के बाद यदि शिकायत फर्जी या झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई जाए।
आदेश संख्या 1/102066/2025 में स्पष्ट लिखा है की कोई बाहरी व्यक्ति ग्राम प्रधान की शिकायत नहीं कर सकता। अगर ग्रामसभा का कोई व्यक्ति झूठी या फर्जी शिकायत करता है जांच में वह गलत पाई गई तो उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही होगी। उक्त आदेश प्रदेश अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन कौशल किशोर पांडे के प्रार्थना पत्र पर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधानों के खिलाफ शिकायतों के संबंध में एक नया दिशा-निर्देश जारी किया है।