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Saturday, December 11, 2021

Income Tax : आयकर विभाग की AIS में है गड़बड़ी तो जानिए फिर कैसे भरें इनकम टैक्स रिटर्न

Income Tax : आयकर विभाग की AIS में है गड़बड़ी तो जानिए फिर कैसे भरें इनकम टैक्स रिटर्न
 

File ITR only on basis of your information becoz disturbances in AIS: टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक करदाताओं को अपने कागजात के आधार पर ही रिटर्न दाखिल करना चाहिए. आयकर पोर्टल में तमाम तकनीकी खामियां हैं जिसके चलते ये मुश्किल हो रही हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में जब ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो लोगों को बड़ी आसानी हो जाएगी.


नई दिल्ली: आयकर विभाग (Income Tax) विभाग के एनुअल इनफॉर्मेशन सिस्टम (AIS) में जानकारियों में गड़बड़ियों को देखते हुए टैक्स रिटर्न (Tax Returns) में कई मामलों में करदाताओं की जानकारी पर ही पूरी तरह भरोसा किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बारे में कुछ ही दिनों में आयकर विभाग सर्कुलर भी जारी कर सकता है. यानि अगर AIS और करदाताओं की जानकारी में कोई अंतर है तो उन्हें टैक्स नोटिस का सामना नहीं करना पड़ेगा.


नए पोर्टल में एड हुए ये फीचर्स

नए आयकर पोर्टल (New IT Portal) में फॉर्म 26 एएस के साथ विभाग की तरफ से सालाना लेन देने की दूसरी जानकारियां मसलन शेयर और म्युचुअल फंड में निवेश जैसे तमाम नए विषय भी जोड़े गए हैं. मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया है ताकि करदाताओं को अपने लेन देन से जुड़ी सारी चीजें एक ही जगह मिल सकें.


लोगों के सामने आ रही ये समस्या

 खबर के मुताबिक इस सिस्टम से लोगों को दिक्कतें भी होनी शुरू हो गई हैं. इस सिस्टम में गिरवी रखे शेयरों को बिक्री के तौर पर कई मामलों में देखा गया है. साथ ही शेयरों के बेचे जाने के भाव में भी दिक्कतें आ रही हैं. शेयरों के भाव में सिस्टम, दिन के बंद हुए दाम को दिखा रहा है, जबकि शेयर को दिन के कारोबारी भाव पर बेचा गया था.

ऐसे में टैक्स की देनदारी में भी अंतर आ रहा है. ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि IT विभाग ऐसे मामलों में करदाताओं की तरफ से दी गई जानकारी को ही वास्तविक मानेगा. जानकारी के मुताबिक AIR में थर्ड पार्टी से जरिए दी जा रही जानकारियों को शामिल किया जाता है. ऐसे में वो टैक्स के एक्चुअल कैलकुलेशन के लिए फिलहाल इस्तेमाल नहीं हो रहा है.


करदाता जता सकते हैं आपत्ति

अधिकारियों के मुताबिक करदाताओं के पास इन्हें रेड फ्लैग करने का विकल्प होता है और वो इनकी जगह अपने असली दस्तावेजों में मौजूद जानकारी साझा कर सकते हैं. IT विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक नए आयकर पोर्टल पर 3 दिसंबर तक 3 करोड़ से ज्यादा करदाता आपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं. आपको बताते चलें कि आईटी रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है.

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