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Wednesday, June 10, 2020

केंद्र सरकार के दफ्तरों में मौजूद नहीं होंगे 20 से ज्यादा कर्मचारी, जारी हुईं नई गाइडलाइंस

केंद्र सरकार के दफ्तरों में मौजूद नहीं होंगे 20 से ज्यादा कर्मचारी, जारी हुईं नई गाइडलाइंस


गाइडलाइंस में कहा गया है कि 20 से ज्यादा कर्मचारियों की दफ्तर में मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। आदेश के मुताबिक अन्य कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम जारी रखेंगे और इसे ध्यान में रखते हुए ही रोस्टर तैयार किए जाएं।


केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जारी हुईं नई कोरोना गाइडलाइंस
केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के मद्देनजर दफ्तरों में अपने कर्मचारियों की मौजूदगी के लिए नया आदेश जारी किया है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि 20 से ज्यादा कर्मचारियों की दफ्तर में मौजूदगी नहीं होनी चाहिए।


 आदेश के मुताबिक अन्य कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम जारी रखेंगे और इसे ध्यान में रखते हुए ही रोस्टर तैयार किए जाएं। मंत्रालय ने कहा कि दफ्तरों में ऐसे कर्मचारी ही मौजूद होने चाहिए, जिनमें कोरोना के कोई भी लक्षण मौजूद न हों। यही नहीं ऐसे कर्मचारियों को भी दफ्तर आने से राहत दी गई है, जिनका घर कंटेनमेंट जोन में है। इलाके के कंटेनमेंट जोन से हटने पर ही ऐसे कर्मचारियों को दफ्तर आना होगा। आइए जानते हैं, नए आदेश में केंद्रीय कर्मचारियों के ऑफिस आने को लेकर जारी हुई हैं क्या गाइडलाइंस…


● – ऐसा कोई भी कर्मचारी जिसे खांसी, जुकाम या सर्दी की शिकायत है, उसे ऑफिस नहीं आना होगा। ऐसे एंप्लॉयीज को घर से ही काम करना होगा।

● – अंडर सेक्रेटरी और डेप्युटी सेक्रेटरी जो केबिन शेयर करते हैं, उन्हें वैकल्पिक दिवस पर ही ऑफिस आने की जरूरत है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके।

● – एक समय में किसी भी केंद्रीय कार्यालय में 20 से ज्यादा कर्मचारियों की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक से ज्यादा अधिकारी नहीं रहना चाहिए। यही नहीं दफ्तर की खिड़कियां खुली रहनी चाहिए ताकि वेंटिलेशन रहे।

● – कर्मचारियों को किसी भी फेस टु फेस मीटिंग से बचने की जरूरत है। किसी भी जरूरत के लिए इंटरकॉम का इस्तेमाल करें।

● – ऑफिस के अंदर भी सभी कर्मचारी मास्क लगाकर मौजूद रहें। मास्क न लाने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

● – ग्लव्स और मास्क को सामान्य डस्टबिन या फिर खुले में नहीं फेंका जा सकता।

● – हर आधे घंटे में कर्मचारियों के लिए हाथ धुलना अनिवार्य है और फ्लोर पर अहम जगहों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी।

● – बिजली के स्विच, एलिवेटर बटन, दरवाजे की कुंडी जैसी चीजें जिनका अकसर इस्तेमाल होता है, उनकी हर घंटे सफाई की जाएगी। कर्मचारियों को भी अपने एसी रिमोट, मोबाइल, माउस, की-बोर्ड जैसे उपकरणों को सैनिटाइज करना होगा।

● – दफ्तर में बैठने और चलने के दौरान एक मीटर की दूरी का पालन किया जाए। किसी भी कर्मचारी के लिए यह जरूरी है कि वह इन नियमों का पालन करे और व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग दे।


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