जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जमा होगा
लखनऊ । उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि करते हुए इसे 63 प्रतिशत करने का शासनादेश जारी किया है। वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 की ओर से 7 नवंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।
मुख्य सचिव आलोक कुमार की ओर से जारी शासनादेश के तहत राज्य के पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को इसका लाभ मिलेगा।
नवंबर के वेतन के साथ होगा भुगतान
शासनादेश के अनुसार जुलाई से अक्टूबर 2026 तक की बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की बकाया धनराशि का भुगतान नवंबर 2026 के नियमित वेतन के साथ नकद नहीं, बल्कि निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। सामान्य जीपीएफ खाताधारकों की एरियर राशि भविष्य निधि खाते में जमा होगी और निर्धारित अवधि तक खाते में रहेगी।
NPS कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से आच्छादित कर्मचारियों के एरियर का 10 प्रतिशत कर्मचारी के टियर-1 पेंशन खाते में तथा 14 प्रतिशत राज्य सरकार के अंशदान के रूप में जमा किया जाएगा। शेष 90 प्रतिशत राशि पीपीएफ अथवा एनएससी के माध्यम से दी जाएगी।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नकद एरियर
शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों की सेवाएं आदेश जारी होने से पहले समाप्त हो चुकी हैं, अथवा जो 1 जुलाई 2026 से शासनादेश जारी होने की तिथि के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं या अगले छह माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें देय एरियर की पूरी धनराशि नकद दी जाएगी।
शासनादेश में महंगाई भत्ते की नई दर से संबंधित पूर्व के अन्य प्रावधानों को यथावत लागू रखने की बात भी कही गई है।