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Saturday, January 27, 2024

आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट, अब नहीं माना जायेगा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ

आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट, अब नहीं माना जायेगा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ 


नई दिल्ली। आधार कार्ड भारतीयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आधार कार्ड के बिना हमारे कई काम रुक जाते हैं। आधार कार्ड हमारे आईडी-प्रूफ के तौर पर हर जगह दिखाने के काम में आता है। इसी बीच आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। EPFO ने जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार, UIDAI द्वारा जारी किए जाने वाले आधार को अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में नहीं नहीं माना जायेगा।



16 जनवरी 2024 को जारी सर्कुलर के अनुसार, यह निर्देश UIDAI के माध्यम से आए है और इसका पालन करते हुए EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) ने जन्मतिथि को वैध दस्तावेजों सूची से हटाने का निर्णय लिया है।


आधार कार्ड को लेकर नए निर्देश
यूआईडीएआई ने 22 दिसंबर, 2023 को जारी किए गए सर्कुलर में बताया कि आधार नंबर को सत्यापन के बाद व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह जन्म तिथि का प्रमाण (Date of Birth) नहीं है।


EPFO के अनुसार, सर्कुलर के मुताबिक ईपीएफओ से संबंधित कामकाज के दौरान जन्मतिथि में सुधार के लिए भी आधार को वैध दस्तावेजों सूची से हटाया जा रहा है। सर्कुलर में ईपीएफओ ने स्पष्टता से यह बताया है कि आधार कार्ड, जिसे पहले डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में जाना जाता था, अब प्रमुख रूप से एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टूल है, न कि बर्थ प्रूफ।





ईपीएफओ ने किया एलान, जन्मतिथि सत्यापन के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने घोषणा की है कि जन्मतिथि को सत्यापित करने के लिए आधार कार्ड अब मान्य नहीं होगा। ईपीएफओ ने भारतीय विशिष्ठ पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के निर्देश के बाद आधार कार्ड को जन्मतिथि सत्यापित करने की सूची से बाहर कर दिया है।


इस कदम के बाद ईपीएफओ के करोड़ों सब्सक्राइबर्स जन्मतिथि को अपडेट करने या उसमें सुधार के लिए अब आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

यूआईडीएआई ने हाल ही में सर्कुलर में कहा था, आधार कार्ड 12 अंकों की एक विशिष्ट आईडी है। इसे भारत सरकार ने जारी किया है। यह देश में किसी व्यक्ति की पहचान और उसके स्थायी निवास के सबूत के तौर पर मान्य है। इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति की पहचान के सत्यापन के लिए हो सकता है। लेकिन, यह जन्मतिथि का सबूत नहीं है। इसलिए, जन्मतिथि के सबूत के तौर पर दिए जाने वाले दस्तावेजों की सूची से आधार को बाहर किया गया है। 


सत्यापन को वैध दस्तावेज

■ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार से जारी जन्म प्रमाणपत्र। 
■ मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जारी किया गया मार्कशीट। 
■ स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र। जिसमें नाम और जन्मतिथि हो। 
■ केंद्र या राज्य के सर्विस रिकॉर्ड पर आधारित प्रमाणपत्र
■ आयकर विभाग से जारी पैन कार्ड।
■ सरकार से जारी डोमिसाइल प्रमाणपत्र।
■ सिविल सर्जन की ओर से जारी किया गया मेडिकल प्रमाणपत्र।

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